स्टेट ब्यूरो हेड योगेन्द्र सिंह यादव उत्तरप्रदेश ✍🏻
शाहजहाँपुर।
जनपद न्यायालय परिसर स्थित पश्चिमी गेट की कैन्टीन (चाय, नमकीन, मिठाई आदि) के संचालन हेतु वर्ष 2026-27 के लिए ठेका प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए 08 अप्रैल को दोपहर 12:00 बजे तक मौहरबंद निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।
न्यूनतम बोली राशि तय
- पिछले वर्षों के आधार पर इस बार ठेका राशि में वृद्धि की गई है।
- न्यूनतम बोली लगभग ₹6,06,000 निर्धारित की गई है।
जमानत राशि अनिवार्य
- निविदा के साथ ₹50,000 की जमानत (FDR) जमा करना अनिवार्य होगा।
- चयनित बोलीदाता को अपनी बोली का 1/4 हिस्सा तुरंत जमा करना होगा।
ठेके से जुड़ी प्रमुख शर्तें
👉 ठेकेदार स्वयं ही कैन्टीन संचालन करेगा, किसी अन्य को नहीं सौंप सकता।
👉 कैन्टीन में साफ-सफाई और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखना अनिवार्य होगा।
👉 खाद्य पदार्थ खराब पाए जाने पर तत्काल नष्ट किए जा सकते हैं।
👉 न्यायालय कर्मचारियों को 15% की छूट देना अनिवार्य होगा।
👉 पान, गुटखा आदि की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।
निरीक्षण और कार्रवाई
जिला जज या उनके द्वारा नामित अधिकारी समय-समय पर निरीक्षण करेंगे।
👉 नियमों का उल्लंघन होने पर ठेका तत्काल निरस्त किया जा सकता है।
अन्य महत्वपूर्ण निर्देश
- बिजली बिल का भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जाएगा
- सभी दरों की सूची कैन्टीन में प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा
- आईडी प्रूफ एवं निवास प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक
अंतिम निर्णय जिला जज का होगा
किसी भी विवाद या निविदा अस्वीकृति का अंतिम अधिकार जिला जज के पास सुरक्षित रहेगा।

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