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शाहजहाँपुर: रावतपुर में गूंजा 'लिंग जांच कानूनन अपराध है' का संदेश; कन्या...

 

⚖️ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ / पीसीपीएनडीटी एक्ट विधिक प्रहार
✍️ स्टेट ब्यूरो हेड: योगेंद्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश
📅 शाहजहाँपुर | 25 मई, 2026
🌐 सच की आवाज वेब न्यूज — कांट प्रभाग विशेष: डीएम व सीडीओ के कड़े सुशासनात्मक निर्देशों के तहत आंगनबाड़ी केंद्र पर विधिक चौपाल, सुमंगला व निराश्रित महिला पेंशन का नोडल सर्विलांस

शाहजहाँपुर। आधी आबादी के मौलिक अधिकारों के संरक्षण, समाज में लिंगानुपात की विसंगतियों को समूल नष्ट करने तथा कलेक्ट्रेट व महिला कल्याण विभाग की नीतियों को अंतिम छोर तक पहुँचाने हेतु जिला प्रशासन पूरी तरह कटिबद्ध है। 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' राष्ट्रीय महा-योजना के तहत आज ब्लॉक कांट की ग्राम पंचायत रावतपुर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में **'गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम (PCPNDT Act) 1994'** तथा विभिन्न जनकल्याणकारी विभागीय योजनाओं के विषय में एक कड़े व प्रभावी जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। यह विधिक कार्यक्रम जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी (CDO) के सीधे कुशल निर्देशन तथा जिला प्रोबेशन अधिकारी **श्री गौरव मिश्रा** के विज़नरी मार्गदर्शन में संपन्न हुआ।

🤝 कन्या भ्रूण हत्या रोकने व डॉक्टरों का लाइसेंस रद्द करने हेतु कड़ा सर्विलांस एक्ट:

कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित जिला मिशन कोऑर्डिनेटर **श्रीमती अमृता दीक्षित** ने ग्रामीणों को कानून की बारीकियों से अवगत कराया। उन्होंने स्पष्ट किया कि गर्भ में पल रहे शिशु का लिंग परीक्षण कराना, करवाना अथवा किसी भी माध्यम से इसका प्रचार-प्रसार करना भारतीय दंड संहिता (IPC) व भारतीय न्याय संहिता के तहत अक्षम्य व संज्ञेय विधिक अपराध की श्रेणी में आता है। जनपद के प्रत्येक अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालक को अपने मुख्य पटल पर 'यहाँ लिंग जांच नहीं की जाती' का नोडल वैधानिक बोर्ड लगाना विलेख रूप से अनिवार्य है।

📜 पीसीपीएनडीटी अधिनियम दंड विधान एवं मुख्य विभागीय कल्याणकारी योजनाएं:
📊 PCPNDT Act कड़े विधिक दंडात्मक प्रावधान 🏛️ महिला प्रभाग नोडल सुशासन योजनाएं एवं शिकायत तंत्र
प्रथम बार अपराध विलेख: ०३ वर्ष तक का कड़ा कारावास एवं ₹५०,०००/- तक का आर्थिक शमन जुर्माना।
द्वितीय बार अपराध दुराव: ०५ वर्ष तक की कठोर जेल एवं ₹१ लाख का जुर्माना; दोषी डॉक्टर का पंजीकरण (License) रद्द।
भ्रूण हत्या का विधिक स्टेटस: लिंग जांच के उपरांत गर्भपात कराना सीधे 'हत्या' के विलेख समतुल्य, जिसमें आजीवन कारावास का प्रावधान।
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना: बालिकाओं की शिक्षा व स्वास्थ्य हेतु चरणबद्ध वित्तीय प्रोत्साहन प्रविष्टि।
सुरक्षा व सहायता ग्रिड: वन स्टॉप सेंटर योजना, निराश्रित महिला पेंशन, मुख्यमंत्री बाल सेवा व स्पॉन्सरशिप योजना की जानकारी।
गोपनीय शिकायत पटल: दलालों व संदिग्ध डॉक्टरों की सूचना CMO कार्यालय, महिला हेल्पलाइन 1090, 181 या स्वास्थ्य कमान 104 पर दें।
🛡️ गुप्त सूचना देने वाले को मिलेगा १ लाख का नकद शासकीय पुरस्कार, नाम रहेगा पूर्ण गोपनीय:

विधिक चौपाल के दौरान जेंडर स्पेशलिस्ट **श्रीमती कीर्ति मिश्रा** ने महिलाओं एवं उपस्थित ग्रामवासियों को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन तथा पीड़ित बालिकाओं के लिए संचालित योजनाओं की ऑनलाइन आवेदन प्रविष्टि प्रणालियों को विस्तारपूर्वक समझाया। उन्होंने बताया कि यदि कोई बिचौलिया, दलाल या अवैध क्लीनिक संचालक लिंग जांच की विसंगतिपूर्ण बात करता है, तो नागरिक निडर होकर शिकायत दर्ज कराएं। सही सूचना पर सरकार द्वारा **₹१ लाख तक का नकद पुरस्कार** भी दिया जाता है तथा सूचना प्रदाता की पहचान को कस्टडी सुरक्षा ग्रिड के तहत पूर्णतः गुप्त रखा जाता है।

बेटियों को बचाना केवल कानून का विलेख नहीं, बल्कि सुशासित समाज का सबसे बड़ा नैतिक दायित्व है

"जनपद शाहजहाँपुर के समस्त ग्रामीण अंचलों व कस्बों के डिजिटल व धरातलीय सर्विलांस के माध्यम से अवैध लिंग परीक्षण करने वाले सिंडिकेट्स पर हमारी कड़ी पैनी नजर है। कानून अपनी विधिक सीमाओं में कठोरतम ऐक्शन ले रहा है, लेकिन इसके साथ ही समाज की संकीर्ण विसंगतिपूर्ण सोच को बदलना भी नितांत आवश्यक है। जब बेटा और बेटी में भेदभाव समूल समाप्त होगा, तभी इस प्रकार की कुप्रथाओं पर पूर्ण विराम लगेगा। हमारी विभागीय कल्याणकारी योजनाएं बेटियों की शिक्षा व समृद्धि का अभेद्य ढाल हैं। यदि किसी भी पटल पर इन योजनाओं के क्रियान्वयन या आवेदन प्रविष्टि में सीधे-साधे ग्रामीणों को परेशान करने की विसंगति पाई गई, तो संबंधित नोडल कर्मियों के विरुद्ध विभागीय दंडात्मक कार्रवाई तत्काल अमल में लाई जाएगी।" — जिला प्रोबेशन कमान बुलेटिन

ग्राम पंचायत रावतपुर, कांट कस्बा अंचल, जलालाबाद मुख्य संपर्क मार्ग, शाहजहाँपुर नगर आउटर और कलेक्ट्रेट जनसुनवाई पटल से जुड़े विभिन्न सम्मानित प्रबुद्ध नागरिकों, सम्मानित अधिवक्ताओं, स्थानीय व्यापार मंडलों, प्रबुद्ध महिला संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन व प्रोबेशन विभाग द्वारा स्वयं ग्रामीण अंचलों के आंगनबाड़ी केंद्रों पर पहुंचकर इस प्रकार पारदर्शी, कड़क और संवेदनशील तरीके से विधिक चेतना जागृत करने के इस कदम की खुले दिल से सराहना की है। कलेक्ट्रेट अपराध व शिकायत निवारण सेल ने पुनः समस्त जागरूक नागरिकों से विधिक व विनम्र अपील की है कि वे भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एकजुट होकर कमान का पूर्ण सहयोग करें। अपने गांवों में नवजात बेटियों के जन्म पर उत्सव मनाएं और किसी भी भ्रामक अफवाह या असामाजिक तत्वों की अमर्यादित विसंगति परिलक्षित होने पर कानून हाथ में न लें; तत्काल इसकी प्रामाणिक गुप्त सूचना स्थानीय बीट दरोगा, संबंधित सीडीपीओ पटल या नोडल पुलिस आपातकालीन नंबर '११२' पर प्रेषित कर जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाएं।

📍 समारोह पटल उपस्थिति: इस गरिमामयी जागरूकता सत्र में मुख्य रूप से जिला मिशन कोऑर्डिनेटर अमृता दीक्षित, सीडीपीओ पूनम, जेंडर स्पेशलिस्ट कीर्ति मिश्रा, स्थानीय मुख्य सुपरवाइजर, समर्पित आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां, आशा बहुएं तथा भारी संख्या में रावतपुर ग्राम पंचायत के प्रबुद्ध ग्रामवासी व सम्मानित महिलाएं उपस्थित रहीं।

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🛡️ सशक्त नारी, अभेद्य सुशासन — सामाजिक कुप्रथाओं का समूल विधिक दमन, स्वास्थ्य केंद्रों पर कड़ा नोडल सर्विलांस और प्रत्येक बेटी के जीवन व अधिकारों के संरक्षण के दृढ़ संकल्प के साथ सदैव समर्पित 'सच की आवाज'।

"जनता के हक की आवाज, हर समय - सच की आवाज वेब न्यूज"

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