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शाहजहाँपुर: भावलखेड़ा में अवैध पेट्रोल पंप का भंडाफोड़; 'माई इण्डीफ्यूल' की...

 


🚨 कालाबाजारी पर कड़ा विधिक प्रहार / जिला पूर्ति कमान एक्शन
✍️ स्टेट ब्यूरो हेड: योगेंद्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश
📅 शाहजहाँपुर | 22 मई, 2026
🌐 सच की आवाज वेब न्यूज — भावलखेड़ा अंचल विशेष: आवश्यक वस्तु अधिनियम (ECA) की धारा ३/७ के तहत मुकदमा, १० और १२ केएल के भूमिगत टैंकों से सैंपलिंग कर कड़ा विधिक पहरा

शाहजहाँपुर। पेट्रोलियम पदार्थों की अवैध तस्करी, बिना लाइसेंस ईंधन की समानांतर विसंगतिपूर्ण बिक्री और कलेक्ट्रेट राजस्व को चूना लगाने वाले भू-माफिया सिंडिकेट के विरुद्ध जिला पूर्ति कमान ने अब तक का सबसे बड़ा दंडात्मक प्रहार किया है। जिला पूर्ति अधिकारी (DSO) शाहजहाँपुर के सीधे विधिक निर्देश पर आज विकास खंड भावलखेड़ा के अंतर्गत डींगुरपुर अर्सलानी अंचल में संचालित एक पूर्णतः अवैध एवं अनधिकृत पेट्रोल पंप का भंडाफोड़ करते हुए उसे विधिक रूप से सील कर दिया गया। मौके पर पहुंची कलेक्ट्रेट, खाद्य रसद विभाग और बांट-माप प्रभाग की संयुक्त उच्च स्तरीय टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में भारी मात्रा में अवशेष ईंधन, डिस्पेंसिंग मशीन और भूमिगत टैंकों को कस्टडी में लेकर सीलिंग की कार्रवाई को अंजाम दिया है।

⛽ मुखबिर की सटीक सूचना पर रंगे हाथों पकड़ी गई समानांतर ईंधन बिक्री की विसंगति:

प्राप्त प्रामाणिक विधिक विवरण के अनुसार, संयुक्त टीम को सटीक इनपुट मिला था कि ग्राम पंचायत डींगुरपुर मुकरमपुर-कटिया रज्जब डामर मार्ग पर बिना किसी विधिक अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के अवैध रूप से 'माई इण्डीफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड' नामक फर्जी पम्प स्थापित कर धड़ल्ले से दुपहिया व चारपहिया वाहनों को ईंधन बेचा जा रहा है। स्थलीय छापेमारी के दौरान मौके पर वर्ष २०२४ निर्मित आधुनिक डिस्पेंसिंग यूनिट (मॉडल नं0 TIQ2224SHSN, सीरियल नं0 N2432189) संचालित पाई गई, जिस पर बकायदा पेट्रोल व डीजल के रेट और मात्रा प्रदर्शित हो रहे थे। जांच के दौरान भी दर्जनों गाड़ियां वहां ईंधन डलवाने आती-जाती पाई गईं।

📜 सीज्ड 'माई इण्डीफ्यूल' पम्प की कुंडली, बरामदगी एवं विधिक डेटा प्रविष्टि:
📊 पम्प अवसंरचना एवं इंफ्रास्ट्रक्चर विवरण ⚖️ विधिक विसंगति, प्रपत्र एवं प्रविष्टि रिकॉर्ड
भूमिगत टैंक कमान: १० केएल (डीजल) एवं १२ केएल (पेट्रोल) क्षमता के दो विशाल टैंक।
नॉजिल संख्या: पेट्रोल हेतु H2411186183 व डीजल हेतु 7HBG2411181687 सक्रिय।
अवशेष ईंधन: लगभग १०० लीटर डीजल एवं ३०० लीटर पेट्रोल मौके पर डंप।
कार्यालय ढांचा: दो कमरों का छोटा दफ्तर, बिना सीसीटीवी व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के संचालित।
पम्प मालिक: राजाबाबू फौजी पुत्र श्री रामपाल (निवासी: ग्राम पंचायत बौरी, थाना मदनापुर, तहसील तिलहर, शाहजहाँपुर)।
गिरफ्तार/नामित कर्मी: अमन कुमार व रॉकी (₹८,००० मासिक वेतन भोगी कर्मचारी)।
प्रदर्शित जीएसटी: दफ्तर के ऊपर GST No. 09AARFH8460QIZ9 अंकित।
प्रपत्रों का अभाव: कोई विधिक डिप राड, डिप चार्ट या कलेक्ट्रेट एनओसी (NOC) पटल पर उपलब्ध नहीं।
🛡️ फोन पर संपर्क करने पर फौजी मालिक ने खड़े किए हाथ, ग्राम प्रधान पति की सुपुर्दगी में पम्प:

कार्रवाई के दौरान जब पम्प कर्मियों के पास केवल एक रूलदार हिसाब-किताब का रजिस्टर मिला और कोई विधिक प्रलेख नहीं पाया गया, तब जांच टीम ने कर्मचारी अमन कुमार के मोबाइल से इसके मुख्य संचालक/मालिक राजाबाबू फौजी से सीधा संपर्क साधा। मालिक द्वारा कलेक्ट्रेट कमान के सम्मुख उपस्थित होने और वैध प्रपत्र दिखाने में असमर्थता व्यक्त करने पर यह पूरी तरह सिद्ध हो गया कि यह पम्प ब्लैक-मार्केटिंग के तहत अनधिकृत रूप से संचालित था। जांच टीम द्वारा तत्काल दोनों नॉजिलों व भूमिगत टैंकों से सैंपल लेकर उन्हें पूरी तरह विधिक रूप से सील कर दिया और मौके पर मौजूद ग्राम प्रधान पति **श्री अशफाक अली** (ग्राम पंचायत डींगुरपुर) की विधिक सुपुर्दगी में सौंपते हुए पुलिस बल को सतत निगरानी के निर्देश दिए।

⚖️ इन कड़े सरकारी शासनादेशों व एक्ट का पाया गया घोर विधिक उल्लंघन:

• **मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन अनाचार निवारण) आदेश 2005** का सीधा उल्लंघन।
• **उ०प्र० हाई स्पीड डीजल ऑयल और लाईट डीजल ऑयल सम्भरण बनाये रखना और वितरण आदेश-1981** (यथा संशोधित)।
• बायोडीजल के उत्पादन एवं विक्रय सम्बन्धी **शासनादेश संख्या 1185/87-अति०ऊ०स्त्रो०वि०/2023 दिनांक 24 अगस्त, 2023** की विधिक अवहेलना, जो कि **आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (Essential Commodities Act) की धारा 3/7** के तहत सीधे तौर पर गंभीर दंडात्मक व गैर-जमानती श्रेणी का अपराध है।

👮 कलेक्ट्रेट व रसद प्रभाग की संयुक्त विधिक टीम का अभूतपूर्व गुड वर्क:

इस अत्यंत संवेदनशील व बड़े रैकेट का पर्दाफाश करने वाली संयुक्त विधिक टीम में मुख्य रूप से क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी **श्रीमती रुचि मिश्रा** (खाद्य क्षेत्र द्वितीय), पूर्ति निरीक्षक सदर **श्री संजय यादव**, आपूर्ति लिपिक **श्री प्रशांत यादव** एवं बांट-माप प्रभाग के विधिक निरीक्षक **श्री अरविन्द मिश्रा** स्थानीय थाना पुलिस कमान के साथ मुख्य रूप से धरातल पर डटे रहे।

ईंधन की समानांतर कालाबाजारी कर जनता की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले सीधे जाएंगे जेल

"बिना सुरक्षा मानकों, बिना वैध एनओसी और बिना विधिक पेट्रो कार्ड अनुज्ञप्ति के सुदूर ग्रामीण अंचलों में ऐसे ज्वलनशील पदार्थों का अवैध भंडारण व विक्रय एक भयंकर विसंगति और कलेक्ट्रेट सुशासन को सीधी चुनौती है। कस्टडी में लिए गए दोनों कर्मचारियों, फरार प्रोपराइटर राजाबाबू फौजी व इस विधिक सिंडिकेट के पीछे दर्ज जीएसटी नंबर से जुड़े सभी संलिप्त मास्टरमाइंडों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की कड़ी धारा ३/७ के तहत एफआईआर (FIR) दर्ज कराकर सीधे विधिक कस्टडी में भेजने की सख्त दंडात्मक कार्रवाई पटल पर प्रचलित है। जिले में कहीं भी अनधिकृत बायोडीजल या पेट्रोल की समानांतर बिक्री को पूरी तरह कुचल दिया जाएगा।" — जिला पूर्ति प्रशासनिक नोडल विज़न

डींगुरपुर अर्सलानी, मुकरमपुर, कटिया रज्जब हाईवे बेल्ट और तिलहर-मदनापुर तहसील सर्किल के स्थानीय सम्मानित प्रबुद्ध नागरिकों, वैध पेट्रो डीलर्स एसोसिएशनों और कृषक जनप्रतिनिधियों ने जिला पूर्ति विभाग और पुलिस कमान द्वारा समय रहते इस बड़े अवैध कारोबार को सील करने की कड़क विधिक कार्रवाई की खुले दिल से सराहना की है। कलेक्ट्रेट जनसुनवाई पटल और जिला रसद कार्यालय ने पुनः जनपद के समस्त जागरूक नागरिकों से विधिक अपील की है कि वे ब्रांडेड व अधिकृत आउटलेट्स से ही वाहनों में ईंधन डलवाएं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध रूप से टैंकरों या ड्रमों के माध्यम से मिलावटी डीजल-पेट्रोल बेचने वाले किसी भी संदिग्ध माफिया की गुप्त विधिक सूचना सीधे कलेक्ट्रेट हेल्पलाइन या जिला पूर्ति नोडल पटल पर दर्ज कराएं, ताकि जन-धन की सुरक्षा हमेशा अक्षुण्ण बनी रहे।

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🛡️ कड़ा सुशासन, पारदर्शी समाज — आवश्यक वस्तु अधिनियम का कड़ा प्रहार, ईंधन माफियाओं की विधिक धरपकड़ और नागरिकों के अभेद्य विधिक संरक्षण के संकल्प के साथ सदैव तत्पर जिला प्रशासन।

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