शाहजहाँपुर। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप अपराध और अपराधियों के प्रति "शून्य सहनशीलता" (जीरो टॉलरेंस) की नीति को धरातल पर कड़ाई से लागू करने तथा सड़क हादसों के जिम्मेदार लापरवाह चालकों को विधिक दंड दिलाने हेतु जिला पुलिस मुस्तैद है। पुलिस अधीक्षक **श्री सौरभ दीक्षित** के कुशल निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर के विधिक निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी सदर के नोडल पर्यवेक्षण में थाना कांट पुलिस टीम को एक बड़ी विधिक सफलता प्राप्त हुई है। विगत दिनों कांट थाना क्षेत्र के अंतर्गत टैम्पू और डम्पर की भीषण भिड़ंत में ४ मासूम नागरिकों की असामयिक मृत्यु के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने घटना के बाद से फरार चल रहे शातिर मध्य प्रदेश निवासी डम्पर चालक को घेराबंदी कर रंगे हाथों विधिक कस्टडी में ले लिया है।
विधिक मामले के संक्षिप्त विवरण के अनुसार, दिनांक 17.05.2026 को आवेदक श्री शनि कुमार पुत्र रघुवीर (निवासी ग्राम बबक्करपुर सरावर, कांट) द्वारा थाने पर दी गई लिखित सूचना के आधार पर अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। आरोप था कि **डम्पर संख्या MP07ZQ8088** के चालक ने वाहन को अत्यधिक तेज गति, घोर लापरवाही और अमर्यादित आचरण से चलाते हुए सामने से आ रहे **टैम्पू संख्या UP27BT0844** में सीधी और भीषण टक्कर मार दी थी। इस दर्दनाक विसंगतिपूर्ण हादसे में टैम्पू सवार ४ यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई थी तथा ४ अन्य नागरिक गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
| 👤 गिरफ्तार अभियुक्त एवं डम्पर प्रोफाइल | ⚖️ परिवर्तित विधिक धाराएं एवं कस्टडी रिकॉर्ड |
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• नाम: करुपाल पुत्र रामापाल • उम्र: करीब २५ वर्ष • निवासी: मोतीझील स्टेडियम जेवरा, थाना पुरानी छावनी, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश (MP)। • घातक वाहन संख्या: MP-07-ZQ-8088 (डम्पर विंग) |
• पंजीकृत केस: मु०अ०सं० 219/2026 थाना कांट शाहजहाँपुर। • कड़ी विधिक धाराएं: प्रारंभिक धाराओं का लोप कर विवेचना में धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या) एवं धारा 110 (हत्या के प्रयास का प्रक्षेप्य) बीएनएस की भारी बढ़ोतरी। • गिरफ्तारी स्थान: बरेली मोड़ पर पुल के नीचे, शाहजहाँपुर। • समय व दिनांक: २२ मई, २०२६ को प्रातः समय करीब ०९:४५ बजे। |
थाना कांट विधिक सेल के अनुसार, मामले की विधिक गंभीरता और ४ निर्दोष नागरिकों की जान जाने की भीषण घटना को देखते हुए कलेक्ट्रेट विधिक गाइडलाइंस के तहत विवेचक द्वारा मुकदमे में बड़ा बदलाव किया गया। साधारण दुर्घटना (धारा २८१/१२५-बी बीएनएस) की धाराओं को हटाकर अभियुक्त चालक करुपाल के विरुद्ध **भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 व 110** जैसी गैर-जमानती व संगीन धाराओं का विधिक समावेशन किया गया। आज क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के दौरान, मुखबिर खास की सटीक विधिक सूचना पर कार्य करते हुए प्रभारी निरीक्षक कांट की टीम ने अभियुक्त को बरेली मोड़ पुल के नीचे से उस समय दबोच लिया जब वह जिला छोड़ने की फिराक में था।
👮 प्रभारी निरीक्षक विजय प्रताप सिंह के नेतृत्व में टीम को मिली विधिक सफलता:अंतर्राज्यीय डम्पर चालक को पूरी सूझबूझ से विधिक जाल बिछाकर दबोचने वाली टीम में मुख्य रूप से **प्रभारी निरीक्षक श्री विजय प्रताप सिंह**, **कांस्टेबल 2714 पंकज कुमार** एवं **रिक्रूट आरक्षी विकास कुमार** शामिल रहे। पुलिस विंग द्वारा अभियुक्त की विधिक निशानदेही व संबंधित वाहन के फिटनेस प्रपत्रों को कलेक्ट्रेट परिवहन पटल से लिंक कर कोर्ट रिमांड हेतु माननीय सक्षम न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया जा रहा है।
"जनपद शाहजहाँपुर की सड़कों पर तेज रफ्तार, ओवरलोडिंग और लापरवाही से निर्दोष नागरिकों की जान जोखिम में डालने वाले भारी व्यावसायिक वाहनों (डम्परों व ट्रकों) के विरुद्ध हमारा विज़न अत्यंत कड़ा है। कांट हादसे के मुख्य आरोपी चालक करुपाल पर सामान्य सड़क दुर्घटना के बजाय गैर-इरादतन हत्या की सख्त धारा १०५ बीएनएस लगाई गई है, जिसमें आजीवन कारावास तक की विधिक सजा का प्रावधान है। हाईवे पर यातायात नियमों की विसंगति फैलाने और डम्परों को ओवरस्पीड दौड़ाने वालों के खिलाफ परिवहन विभाग (RTO) के समन्वय से कड़ा सर्विलांस गश्त अभियान (Night Patrol) निरंतर जारी रहेगा।" — थाना कांट पुलिस प्रशासनिक कमान
बबक्करपुर सरावर, कांट कस्बा सर्किल और पीड़ित परिवारों के पैतृक गांवों के स्थानीय सम्मानित प्रबुद्ध नागरिकों, छात्र संगठनों और कृषक जनप्रतिनिधियों ने कांट पुलिस की इस त्वरित, पारदर्शी और संगीन धाराओं के तहत की गई सख्त विधिक कार्रवाई का खुले दिल से स्वागत किया है। कलेक्ट्रेट जनसुनवाई पटल और जिला यातायात कमान ने पुनः हैवी व्हीकल मालिकों और चालकों से विधिक अपील की है कि वे गति-नियंत्रक (Speed Governors) का कड़ाई से पालन करें, थकावट या नशे की स्थिति में कतई स्टीयरिंग न संभालें तथा किसी भी अनियंत्रित कमर्शियल वाहन की संदिग्ध गतिविधि दिखने पर तत्काल इसकी विधिक सूचना '११२' या सक्षम नोडल अधिकारियों के पटल पर प्रेषित करें।
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