बलरामपुर। उत्तर प्रदेश शासन के कड़े नीतिगत निर्देशों के अनुपालन में जनपद के भीतर प्राकृतिक संपदाओं के अवैध दोहन, अवैध खनन तथा बिना नोडल विलेखों के परिवहन करने वाले सिंडिकेट्स के खिलाफ कलेक्ट्रेट प्रशासन पूरी तरह सख्त हो गया है। जिलाधिकारी **डॉ. विपिन कुमार जैन** के सीधे कुशल निर्देशन में गठित विशेष टास्क फोर्स द्वारा तहसील स्तर पर निरंतर सघन चेकिंग व छापामार अभियान चलाया जा रहा है। इस प्रभावी कार्रवाई से जनपद के अवैध खनन माफियाओं और डम्पर/ट्रैक्टर स्वामियों में हड़कंप मच गया है। जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सुशासन राज में राजस्व को विसंगतिपूर्ण क्षति पहुँचाने वाले तत्वों को कतई बख्शा नहीं जाएगा।
प्रवर्तन कार्रवाई की प्रविष्टि के अनुसार, बीते दिन २४ मई २०२६ को तहसील बलरामपुर क्षेत्र अंतर्गत अवैध रूप से मिट्टी का अवैध परिवहन करते हुए दो ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को टास्क फोर्स ने रंगे हाथों दबोचा। विलेखीय साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए **०१ ट्रैक्टर-ट्रॉली से ₹२५,०००/- का अर्थदण्ड** तत्काल शासकीय कोष में जमा कराया गया, जबकि विसंगतिपूर्ण प्रपत्र न मिलने पर **दूसरी ट्रैक्टर-ट्रॉली को थाना ललिया की विधिक कस्टडी अभिरक्षा** में सुपुर्द कर सीजर की कार्रवाई अमल में लाई गई।
| 📊 विशेष टास्क फोर्स कमान एवं बैठक नीति | 💰 दंडात्मक राजस्व वसूली एवं सीजर रिपोर्ट |
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• कमान संरचना: प्रत्येक तहसील स्तर पर संबंधित उपजिलाधिकारी (SDM) एवं क्षेत्राधिकारी (CO) पुलिस सदस्य नामित। • समीक्षा सत्र: २२ मई २०२६ को कलेक्ट्रेट में DM की अध्यक्षता में कोर टास्क फोर्स बैठक संपन्न। • प्रवर्तन लक्ष्य: लिंक व मुख्य मार्गों पर रीयल-टाइम नाइट पिकेटिंग व औचक छापेमारी। |
• कुल चिन्हित वाहन ऐक्शन: माह मई २०२६ में अब तक कुल २३ वाहनों पर कड़ा विधिक शिकंजा। • कुल शमन शुल्क प्राप्ति: १९ डिफाल्टर वाहनों से ₹७,०८,५६०.०० का अर्थदण्ड वसूला गया। • थाना कस्टडी प्रविष्टि: प्रपत्र विहीन ट्रैक्टर-ट्रॉली ललिया पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध। |
खनन निरीक्षक बलरामपुर ने विलेखीय पटल पर बताया कि नदी तटीय बेल्टों, सुदूर ग्रामीण अंचलों और निर्माण स्थलों के आस-पास विशेष उड़नदस्तों द्वारा चौबीसों घंटे गश्त की जा रही है। २२ मई को कलेक्ट्रेट कमान भवन में आयोजित जिला टास्क फोर्स की उच्च स्तरीय बैठक में जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन ने कड़े विधिक लहजे में सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया था कि वे अपने-अपने सर्किल में अवैध परिवहन की शिकायतों का त्वरित निस्तारण करें। इसी रीयल-टाइम मॉनिटरिंग का परिणाम है कि अवैध परिवहन ग्रिड पूरी तरह ध्वस्त हो रहा है।
"जनपद बलरामपुर के अंतर्गत भू-गर्भित संपदा, मिट्टी, बालू व मोरम के अवैध खनन एवं ओवरलोडेड परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उपजिलाधिकारी और पुलिस कमान की संयुक्त टीमें कलेक्ट्रेट रोस्टर के अनुरूप लगातार क्षेत्रों में रीयल-टाइम चेकिंग बढ़ाएं। मई माह में २३ वाहनों पर की गई कार्रवाई केवल एक चेतावनी है; यदि कोई सिंडिकेट रातों-रात सड़कों को क्षतिग्रस्त कर या बिना वैध ई-प्रपत्र (रॉयल्टी) के परिवहन की विसंगति करता पाया गया, तो भारी जुर्माने के साथ-साथ वाहन स्वामियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाएगा।" — जिला कलेक्ट्रेट प्रशासनिक कमान बुलेटिन
ललिया कस्बा, तुलसीपुर मुख्य मार्ग, उतरौला सर्किल, महाराजगंज तराई बेल्ट, राप्ती नदी कछार अंचल और कलेक्ट्रेट जनसुनवाई मंचों से जुड़े संपूर्ण बलरामपुर जनपद के सम्मानित प्रबुद्ध नागरिकों, कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी संस्थाओं ने जिला प्रशासन द्वारा रेत व मिट्टी माफियाओं के खिलाफ स्वयं आगे बढ़कर की जा रही इस पारदर्शी व कड़क विधिक कार्रवाई की खुले दिल से सराहना की है। खनन प्रभाग नोडल कमान ने पुनः समस्त डम्पर, ट्रैक्टर-ट्रॉली स्वामियों और निर्माण प्रभारियों से विधिक अपील की है कि वे शासन द्वारा निर्धारित विलेख प्रपत्रों, वैध ई-एमएम११ (e-MM11) रॉयल्टी पर्चियों के साथ ही परिवहन करें। यदि क्षेत्र में कहीं भी देर रात या भोर के समय अवैध रूप से जेसीबी (JCB) मशीनों द्वारा कछारों की खोदाई या बिना नंबर प्लेट के ओवरलोडेड ट्रैक्टरों की अमर्यादित व विसंगतिपूर्ण हलचल दिखे, तो मूकदर्शक न रहें; तत्काल इसकी प्रामाणिक गुप्त सूचना स्थानीय उपजिलाधिकारी पटल, खनन निरीक्षक कार्यालय या नोडल पुलिस आपातकालीन नंबर '११२' पर प्रेषित करें। आपकी सजगता ही जनपद के पर्यावरण और राजस्व सुशासन की अभेद्य ढाल है।
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