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ऑपरेशन कन्विक्शन: दुष्कर्म व पॉक्सो मामले में दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा, ₹1.10 लाख का अर्थदंड

 

स्टेट ब्यूरो हेड योगेंद्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश ✍️

शाहजहाँपुर, 28 जुलाई। उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत शाहजहाँपुर पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। थाना सिंधौली में वर्ष 2018 में दर्ज दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट के मामले में न्यायालय ने दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹1,10,000 के अर्थदंड से दंडित किया है।

पुलिस द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार, यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत की गई। पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) देवेन्द्र कुमार तथा क्षेत्राधिकारी सदर शुभम वर्मा के पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल, थाना सिंधौली पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।

पुलिस के अनुसार, मुकेश, निवासी ग्राम रखिया खुर्द, थाना सिंधौली, जनपद शाहजहाँपुर के विरुद्ध वर्ष 2018 में दर्ज मुकदमे में आरोप था कि उसने वादी की नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, जान से मारने की धमकी दी तथा वह गर्भवती हो गई।

मामले की सुनवाई के दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे-08) की अदालत में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं प्रभावी पैरवी के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹1.10 लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई।

नोट: यह समाचार शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस नोट पर आधारित है। न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी ठहराए जाने के उपरांत यह निर्णय पारित किया गया है।

— सच की आवाज़ वेब न्यूज़

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