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ओवररेटिंग की शिकायत सही मिलने पर शिवम फर्टिलाइजर्स का लाइसेंस निरस्त

 

स्टेट ब्यूरो हेड योगेंद्र सिंह यादव उत्तर प्रदेश

शाहजहांपुर। खुटार क्षेत्र स्थित शिवम फर्टिलाइजर्स पर उर्वरकों की ओवररेटिंग एवं टैगिंग की शिकायत सही पाए जाने पर कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिष्ठान का उर्वरक निबंधन प्रमाणपत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री पोर्टल पर प्राप्त शिकायत की जांच के बाद की गई।

जानकारी के अनुसार, ग्राम प्रतापपुर निवासी राजकुमार सिंह ने 20 जुलाई 2026 को मैसर्स शिवम फर्टिलाइजर्स, हरनाई, खुटार के संचालक राकेश कुमार के विरुद्ध उर्वरकों की अधिक कीमत वसूलने और टैगिंग करने की शिकायत की थी। शिकायत की जांच वरिष्ठ प्राविधिक सहायक द्वारा 29 जुलाई को औचक निरीक्षण के दौरान की गई।

जांच के समय मौके पर मौजूद किसानों ने बताया कि उन्हें प्रति बोरी यूरिया के साथ जिंक का एक पैकेट अनिवार्य रूप से जोड़कर 700 रुपये में उर्वरक बेचा जा रहा था। जांच में प्रतिष्ठान संचालक द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 के प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया। पीओएस मशीन, स्टॉक एवं बिक्री रजिस्टर की जांच में भी कई अनियमितताएं सामने आईं। साथ ही प्रतिष्ठान पर स्टॉक एवं बिक्री दर का बोर्ड भी प्रदर्शित नहीं मिला।

निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान पर 547 बोरी यूरिया, 70 बोरी सुपर फास्फेट पाउडर, 25 बोरी दानेदार सुपर फास्फेट तथा जिंक के पांच पैकेट उपलब्ध पाए गए। इनमें से सुपर फास्फेट एवं जिंक के दो नमूने लेकर परीक्षण के लिए अधिसूचित प्रयोगशाला भेजे गए हैं।

जिला कृषि विभाग के अनुसार, यह मामला उर्वरकों की कालाबाजारी एवं ओवररेटिंग की श्रेणी में आता है, जो उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के तहत दंडनीय अपराध है। इसी आधार पर मैसर्स शिवम फर्टिलाइजर्स, हरनाई, खुटार का उर्वरक निबंधन प्रमाणपत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया।

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