**शाहजहाँपुर।** कांवड़ यात्रा-2026 और श्रावण मास के दृष्टिगत श्रद्धालुओं की सेहत और आस्था का ध्यान रखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी एवं सहायक आयुक्त (खाद्य) ग्रेड-2 के निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 28 जुलाई 2026 को विभाग की विशेष टीमों द्वारा कांवड़ मार्गों पर स्थित ढाबों, होटलों, रेस्टोरेंटों, मिष्ठान दुकानों व फल/खान-पान के ठेलों का सघन निरीक्षण किया गया।
अभियान के दौरान खाद्य प्रतिष्ठानों पर रेट लिस्ट, लाइसेंस/पंजीकरण तथा **'फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप'** का क्यूआर कोड व टोल-फ्री नंबर चस्पा कराया गया, ताकि उपभोक्ता जानकारी प्राप्त करने के साथ ही किसी भी अव्यवस्था की शिकायत दर्ज करा सकें। दुकानदारों को केवल ताजा भोजन, सब्जियां व सीलबंद मसालों का प्रयोग करने की सख्त हिदायत दी गई। बासी भोजन, अमानक रंगों और सड़े-गले फलों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
🚫 मांस-अंडे की दुकानें पूरी तरह बंद रखने का आदेश:
कांवड़ यात्रा मार्ग जैसे केरूगंज, पुत्तूलाल चौराहा, चारखम्बा, अजीजगंज, बरेली मोड़, काट रोड, जमौर आदि प्रमुख क्षेत्रों में श्रावण मास के दौरान मांस एवं अंडे की दुकानों को पूरी तरह बंद रखने के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी **सुभाष तिवारी** के साथ खाद्य सुरक्षा अधिकारीगण **विनय कुमार यादव, मानवेंद्र कुमार, वरुण कुमार, सौरभ सोनी, अजीत कुमार, मनोज कुमार** एवं **डॉ. विवेक कुमार वर्मा** जांच कार्रवाई में शामिल रहे।
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