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लखनऊ: सड़क हादसा और गोवध निवारण अधिनियम के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

 

ब्यूरो रिपोर्ट रिज़वान अली, लखनऊ ✍️

लखनऊ। थाना गुडम्बा पुलिस ने सड़क दुर्घटना एवं गोवध निवारण अधिनियम से जुड़े एक मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, फोरेंसिक जांच में बरामद मांस के नमूने गौवंश के पाए जाने के बाद मामले में गोवध निवारण अधिनियम की धाराएं भी बढ़ाई गई थीं।

पुलिस के मुताबिक, 07 जून 2025 को थाना गुडम्बा में दर्ज मुकदमा संख्या 230/2025 के तहत आरोप था कि विक्रम टेम्पो चालक ने तेज एवं लापरवाही से वाहन चलाते हुए एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के दौरान टेम्पो से पशु अवशेष भी बरामद हुए थे।

फोरेंसिक जांच रिपोर्ट में बरामद नमूने गौवंश के पाए जाने के बाद विवेचना में उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम की धारा 3/5/8 जोड़ी गई।

पुलिस ने 01 जुलाई 2026 को वांछित अभियुक्त सूरज पुत्र रामलखन (26 वर्ष) निवासी रढ़ुआ टेराखुर्द, थाना देवा, जनपद बाराबंकी को 23 नंबर चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ में पुलिस के अनुसार अभियुक्त ने स्वीकार किया कि पिछले वर्ष बकरीद के अवसर पर अधिक धन के लालच में वह दो बोरी गौमांस ले जा रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त:

  • सूरज पुत्र रामलखन
  • निवासी: रढ़ुआ टेराखुर्द, थाना देवा, जनपद बाराबंकी
  • व्यवसाय: मजदूरी

पंजीकृत अभियोग: मु0अ0सं0 230/2025, धारा 281/125(ए)/351(2) बीएनएस एवं 3/5/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, थाना गुडम्बा, लखनऊ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:

  • SHO अंजनी कुमार मिश्र
  • उपनिरीक्षक विशाल सिंह
  • कांस्टेबल हर्षराज पाण्डेय
  • कांस्टेबल हरेन्द्र सिंह

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