स्टेट ब्यूरो हेड योगेंद्र सिंह यादव उत्तर प्रदेश ✍️
शाहजहाँपुर, 11 अगस्त। अपराधियों को कठोर सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शाहजहाँपुर पुलिस को एक और सफलता मिली है। धारा 308/324/504/506 भादवि के मामले में न्यायालय ने एक आरोपी को 4 वर्ष के कारावास एवं 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
पुलिस के अनुसार, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश श्री राजीव कृष्ण के आदेश तथा अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन श्री रमित शर्मा एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र श्री अजय कुमार साहनी के निर्देश पर ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गंभीर अपराधों में प्रभावी पैरवी की जा रही है।
पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर श्री सौरभ दीक्षित के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री देवेंद्र कुमार एवं क्षेत्राधिकारी सदर/पार्टी प्रभारी श्री शुभम वर्मा के पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल, थाना खुदागंज पुलिस एवं अभियोजन विभाग ने मामले में समन्वय स्थापित कर न्यायालय में प्रभावी पैरवी की।
जंगल में ले जाकर गला दबाने का आरोप
मामला मु0अ0सं0 121/2021, धारा 308/324/504/506 भादवि, थाना खुदागंज, जनपद शाहजहाँपुर से संबंधित है।
पुलिस के अनुसार, अभियुक्त सत्यप्रकाश पुत्र श्याम सिंह, निवासी ग्राम दियूरिया, थाना खुदागंज, शाहजहाँपुर पर आरोप था कि उसने वादी इन्द्रपाल के पुत्र पुष्पेंद्र को घर से बुलाकर जंगल ले गया। वहां उसने पुष्पेंद्र से आम के पेड़ पर चढ़ने के लिए कहा। पुष्पेंद्र द्वारा मना करने पर अभियुक्त द्वारा उसका गला दबाने का आरोप लगाया गया।
मामले में मॉनीटरिंग सेल, थाना खुदागंज पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा समयबद्ध तरीके से न्यायालय एडीजे-04 में साक्षियों को प्रस्तुत कर प्रभावी पैरवी की गई।
4 वर्ष की सजा और 10 हजार रुपये अर्थदंड
प्रभावी पैरवी के बाद माननीय न्यायालय ने अभियुक्त सत्यप्रकाश पुत्र श्याम सिंह को दोषसिद्ध करते हुए 4 वर्ष के कारावास एवं 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
शाहजहाँपुर पुलिस के अनुसार, ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गंभीर अपराधों में प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को कठोर सजा दिलाने का अभियान लगातार जारी है।