स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए परिवहन विभाग का कड़ा कदम

 

14 से 19 सितंबर तक चलेगा 6 दिवसीय विशेष अभियान ‘मिशन सेफ फ्यूचर 3.0’

नियमों की अनदेखी करने वाले स्कूली वाहनों पर होगी सख्त कार्रवाई

स्टेट ब्यूरो हेड योगेंद्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश ✍️

शाहजहांपुर, 14 सितंबर 2026। स्कूली बच्चों के सुरक्षित एवं सुगम आवागमन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग द्वारा प्रदेशभर में 14 से 19 सितंबर 2026 तक छह दिवसीय विशेष अभियान ‘मिशन सेफ फ्यूचर 3.0’ चलाया जा रहा है। यह अभियान परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के निर्देशों के अनुपालन में संचालित किया जा रहा है।

अभियान का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम 222-छ के तहत प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय के प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में ‘विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति’ का अनिवार्य गठन कराना और उसकी नियमित बैठकों को सुनिश्चित करना है।

समिति में संबंधित तहसील के नायब तहसीलदार, थानाध्यक्ष, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं उपखंड निरीक्षक पदेन सदस्य के रूप में शामिल होंगे। समिति की बैठक प्रत्येक वर्ष जुलाई, अक्टूबर, जनवरी एवं अप्रैल माह में अनिवार्य रूप से आयोजित की जाएगी।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का होगा अनुपालन

उत्तर प्रदेश मोटर यान (26वां संशोधन) नियमावली, 2019 के नियम 222-ठ (Rule 222-L) के तहत माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में विद्यालय प्रबंधनों को स्कूली वाहनों में बच्चों की सुरक्षा से संबंधित आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

1. परिचर की अनिवार्य तैनाती:
प्रत्येक स्कूल वाहन में चालक के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से एक परिचर (Attendant) की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी, ताकि छात्र-छात्राएं सुरक्षित रूप से वाहन में चढ़ एवं उतर सकें।

2. छात्राओं के लिए महिला परिचर:
यदि किसी स्कूल वाहन में छात्राएं यात्रा कर रही हैं तो उसमें महिला परिचर (Female Attendant) की तैनाती अनिवार्य होगी।

3. शिक्षक की सह-यात्रा:
बच्चों की सुरक्षा एवं अनुशासन के दृष्टिगत संबंधित बस अथवा वाहन में एक अध्यापक का बच्चों के साथ यात्रा करना भी अनिवार्य होगा।

4. चालकों का शत-प्रतिशत पुलिस सत्यापन:
विद्यालय प्रबंधन द्वारा स्वामित्व अथवा अनुबंधित सभी वाहनों के चालकों का स्थानीय पुलिस के माध्यम से शत-प्रतिशत चरित्र सत्यापन कराया जाना अनिवार्य है। सत्यापन के बिना किसी चालक को स्कूली वाहन चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

स्कूली वाहनों की होगी सघन चेकिंग

अभियान अवधि के दौरान परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीमें जनपद के विभिन्न मार्गों एवं विद्यालयों पर सघन चेकिंग अभियान चलाएंगी। बिना फिटनेस अथवा नियमों का उल्लंघन करते हुए संचालित पाए जाने वाले स्कूली वाहनों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान, वाहन सीज करने सहित विधिक एवं दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

परिवहन विभाग ने विद्यालय प्रबंधनों से अपील की है कि वे अभियान को गंभीरता से लेते हुए स्कूली बच्चों की सुरक्षा से संबंधित सभी निर्धारित नियमों एवं व्यवस्थाओं का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन)
शाहजहांपुर

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