नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में आरोपी गिरफ्तार, POCSO की धाराएं बढ़ीं

सदर बाजार पुलिस ने सुभाष नगर तिराहे के पास से 27 वर्षीय उवैश उर्फ लल्ला को पकड़ा

स्टेट ब्यूरो हेड योगेंद्र सिंह यादव उत्तर प्रदेश ✍️

शाहजहांपुर। थाना सदर बाजार पुलिस ने नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी के खिलाफ 5 सितंबर 2026 को मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान मुकदमे में धारा 64(2)(m) बीएनएस और 3/4 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की गई।

सुभाष नगर तिराहे के पास से गिरफ्तारी

पुलिस के मुताबिक, वादी की तहरीर पर मु0अ0सं0 470/26, धारा 137(2) बीएनएस के तहत उवैश उर्फ लल्ला पुत्र रहीश, निवासी नई बस्ती शहबाजनगर, थाना सदर बाजार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। तहरीर में आरोपी पर वादी की नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया गया था।

विवेचना के दौरान पीड़िता से संबंधित बयानों के आधार पर मुकदमे में धारा 64(2)(m) बीएनएस और 3/4 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की गई।

पुलिस ने बताया कि 6 सितंबर 2026 को मुखबिर की सूचना पर आरोपी उवैश उर्फ लल्ला को सुभाष नगर तिराहे के पास से दोपहर करीब 12:40 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त की उम्र करीब 27 वर्ष बताई गई है। पुलिस के अनुसार, उसके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

  • उपनिरीक्षक अक्षय कुमार
  • कांस्टेबल 694 सुबोध कुमार
  • कांस्टेबल 496 प्रवीण कुमार

पुलिस प्रेस नोट के अनुसार मामले में आगे की कार्रवाई विवेचना और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर की जा रही है।

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