ब्यूरो चीफ: योगेंद्र सिंह यादव, शाहजहांपुर
कन्या भ्रूण हत्या रोकने और लिंग परीक्षण की जानकारी देने पर तीन लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी – यह संदेश सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाहजहांपुर द्वारा आयोजित जागरूकता शिविर में प्रमुखता से दिया गया।
आज दिनांक 26 मई 2025 को माननीय जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री विष्णु कुमार शर्मा के निर्देशानुसार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सभागार में "PC-PNDT एक्ट" व कन्या भ्रूण हत्या विषय पर एक विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर की अध्यक्षता अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्री पी.पी. श्रीवास्तव ने की।
श्री पी.पी. श्रीवास्तव ने कहा कि गर्भस्थ शिशु का लिंग परीक्षण कराना कानूनन अपराध है। उन्होंने बताया कि कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए जनसहभागिता आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति भ्रूण परीक्षण करने वाले अल्ट्रासाउंड केंद्र की जानकारी देता है, तो उसकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी और तीन लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी।
डिप्टी सीएमओ श्री करन सिंह ने कहा कि भ्रूण हत्या के कारण समाज में लिंग अनुपात असंतुलित हो रहा है, जिसे रोकने के लिए महिलाओं को विशेष रूप से जागरूक करने की आवश्यकता है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से जुड़े पैरा विधिक स्वयं सेवक श्री अनिल कुमार वर्मा ने बताया कि भ्रूण हत्या जैसे अपराध में दोषी को आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है और इसमें आसानी से जमानत नहीं होती। उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली निःशुल्क विधिक सेवाओं के बारे में जानकारी दी और टोल फ्री नंबर 18001805235 भी साझा किया।
कार्यक्रम का संचालन जिला स्वास्थ्य एवं सूचना अधिकारी श्री वीरेंद्र कुमार शर्मा द्वारा किया गया। शिविर में एस.के. सिंह, संदीप अस्थाना, विपिन सिंह, जावेद अहमद, आशा और एएनएम कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे।
कार्यक्रम का उद्देश्य समाज को कन्या भ्रूण हत्या की भयावहता से अवगत कराना और कानून की जानकारी देना था, जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सके।
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