लखनऊ, 11 अगस्त 2025।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश ने राज्य में पंजीकृत 121 राजनीतिक दलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन दलों ने साल 2019 से 2024 तक किसी भी लोकसभा या विधानसभा चुनाव में हिस्सा नहीं लिया।
निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जारी इस नोटिस में कहा गया है कि दल के अध्यक्ष/महासचिव 21 अगस्त 2025 तक अपना प्रत्यावेदन, शपथ पत्र और जरूरी दस्तावेज मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, लखनऊ में जमा करें। व्यक्तिगत सुनवाई 2 और 3 सितंबर 2025 को होगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवदीप रिणवा ने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित तिथि तक जवाब नहीं मिला, तो संबंधित दल को पंजीकृत राजनीतिक दलों की सूची से हटाने की संस्तुति भारत निर्वाचन आयोग को भेज दी जाएगी।
इससे पहले, 9 अगस्त 2025 को आयोग ने प्रदेश के पते पर पंजीकृत 115 राजनीतिक दलों को सूची से हटा दिया था। हटाए गए दल आदेश की तिथि से 30 दिन के भीतर अपना पक्ष आयोग के समक्ष रख सकते हैं।
नोटिस प्राप्त दलों की सूची भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
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