स्टेट ब्यूरो हेड योगेन्द्र सिंह यादव ✍🏻
शाहजहाँपुर, 19 सितम्बर 2025
उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत धारा 307/34 भादवि एवं 3/25 आयुध अधिनियम के दो आरोपियों को कठोर सजा दिलाई गई। माननीय न्यायालय ने दोनों को प्रत्येक को 10-10 वर्ष का कारावास तथा कुल 65,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
सजा पाने वाले आरोपी
- राममोहन पुत्र जुगेन्द्र सिंह
- जुगेन्द्र पुत्र झंडू सिंह
(निवासी: मोहल्ला मदरौली, थाना कांट, जनपद शाहजहाँपुर)
घटना का विवरण
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मुकदमा संख्या 364/2017, थाना कांट:
दोनों आरोपियों ने आपसी विवाद में एक व्यक्ति पर तमंचे से फायर किया। अदालत ने उन्हें 10-10 वर्ष का कारावास और 30-30 हजार रुपये जुर्माना प्रत्येक पर लगाया। -
मुकदमा संख्या 365/2017, धारा 3/25 आयुध अधिनियम:
जुगेन्द्र सिंह को गैरकानूनी तरीके से हथियार रखने के लिए अतिरिक्त 3 वर्ष का कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माना दिया गया।
सफल कार्रवाई का श्रेय
यह सफलता मॉनीटरिंग सेल, थाना कांट पुलिस और अभियोजन विभाग की प्रभावी समन्वय एवं समयबद्ध पैरवी से संभव हुई।
पुलिस महानिदेशक उ.प्र. श्री राजीव कृष्ण, एडीजी बरेली जोन श्री रमित शर्मा, आईजी बरेली परिक्षेत्र श्री अजय कुमार साहनी तथा पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देश पर यह प्रभावी कार्रवाई की गई।
शाहजहाँपुर पुलिस ने एक बार फिर साबित किया कि जघन्य अपराधों पर कड़ी सजा दिलाकर कानून का भय स्थापित करना और न्याय सुनिश्चित करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
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