स्टेट ब्यूरो हेड योगेन्द्र सिंह यादव ✍🏻
शाहजहाँपुर। धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम के 03 आरोपियों को 5-5 वर्ष का कारावास एवं कुल ₹15,000 अर्थदण्ड की सजा पुलिस महानिदेशक उ.प्र. श्री राजीव कृष्ण के आदेशानुसार चल रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन श्री रमित शर्मा, पुलिस उपमहानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र श्री अजय कुमार साहनी व पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के कुशल निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर/पार्टी प्रभारी की निगरानी में शाहजहाँपुर पुलिस ने बड़ी उपलब्धि हासिल की।
मॉनीटरिंग सेल, थाना सिंधौली पुलिस और अभियोजन विभाग ने समन्वय कर माननीय न्यायालय एएसजे-05 में समयबद्ध व प्रभावी पैरवी कराते हुए अपराधियों को कठोर दंड दिलाया।
दोषी ठहराए गए अभियुक्त
- रमजान अली पुत्र जाहिद अली, निवासी भटपुर रसूलपुर, थाना सिंधौली, जनपद शाहजहाँपुर
- पप्पू पुत्र जाहिद अली, निवासी भटपुर रसूलपुर, थाना सिंधौली, जनपद शाहजहाँपुर
- शमीम पुत्र खैराती कुरैशी, निवासी नूरी मस्जिद, कस्बा व थाना बिलसंडा, जनपद पीलीभीत
मामला एवं सजा
- मु.अ.सं. 1582/2017, धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम, थाना सिंधौली, जनपद शाहजहाँपुर
- आरोप : संगठित गिरोह के सदस्य रहते हुए हत्या व चोरी की घटनाएँ कर जनता में भय फैलाना और आर्थिक लाभ अर्जित करना।
- सजा : प्रत्येक अभियुक्त को 5 वर्ष का कारावास तथा ₹5,000 का अर्थदण्ड (कुल ₹15,000)।।
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