स्टेट ब्यूरो हेड योगेन्द्र सिंह यादव ✍🏻
जनपद शाहजहाँपुर पुलिस
दिनांक – 12.01.2026
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश श्री राजीव कृष्ण के आदेशानुसार जनपद में जघन्य अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों को कठोर सजा दिलाए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत शाहजहांपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। धारा 147/148/307/149/504/506 भादवि के अंतर्गत एक अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹40,000/- के अर्थदंड से दंडित कराया गया है।
यह सफलता अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन रमित शर्मा महोदय एवं पुलिस महानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र श्री अजय कुमार साहनी महोदय के निर्देशन में तथा पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर श्री राजेश द्विवेदी के कुशल नेतृत्व में प्राप्त हुई। इस कार्यवाही में अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री देवेन्द्र कुमार एवं क्षेत्राधिकारी सदर/पार्टी प्रभारी श्री प्रियांक जैन के कुशल पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल, थाना पुवायां पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी समन्वय स्थापित कर समयबद्ध एवं सशक्त पैरवी की गई।
उक्त प्रकरण में थाना पुवायां क्षेत्र के ग्राम गंगसरा निवासी अभियुक्त लालाराम पुत्र स्व0 शिवनारायण द्वारा वादी के भाइयों के साथ गाली-गलौज करने, तमंचे से फायर कर घायल करने तथा जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार होने का गंभीर आरोप था। मामले में मॉनीटरिंग सेल द्वारा सतत अनुश्रवण करते हुए माननीय अपर सत्र न्यायाधीश-10 न्यायालय में साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी कराई गई, जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त को दोषसिद्ध ठहराते हुए कठोर सजा सुनाई गई।
लालाराम पुत्र स्व0 शिवनारायण
निवासी – ग्राम गंगसरा, थाना पुवायां
जनपद – शाहजहांपुर
मु0अ0सं0 354/2010
धारा – 147/148/307/149/504/506 भादवि
थाना – पुवायां, जनपद शाहजहांपुर
सजा – 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹40,000/- अर्थदंड
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