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धोखाधड़ी मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, थाना बण्डा पुलिस को मिली बड़ी सफलता


स्टेट ब्यूरो हेड योगेन्द्र सिंह यादव ✍🏻 

जनपद में अपराध नियंत्रण एवं कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत थाना बण्डा पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। धोखाधड़ी से संबंधित एक मामले में लंबे समय से वांछित चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी पुवायाँ के मार्गदर्शन में की गई।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना बण्डा क्षेत्र के ग्राम उगनपुर निवासी श्रीमती जगदेवी पत्नी स्वर्गीय मेवाराम द्वारा दिनांक 07 जुलाई 2025 को थाना बण्डा में एक प्रार्थना पत्र दिया गया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि उनके दिवंगत पति मेवाराम के बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा बण्डा में संचालित खाता संख्या 0829100008167 से अभियुक्त रामनरेश पुत्र भगवानदास निवासी ग्राम आलमपुर पिपरिया, थाना बण्डा द्वारा बैंक कर्मियों की मिलीभगत से चेक लेकर फर्जी हस्ताक्षर कर दिनांक 04 जनवरी 2025 को ₹90,500 तथा दिनांक 15 जनवरी 2025 को ₹1,20,000 की धनराशि धोखाधड़ीपूर्वक निकाल ली गई। उल्लेखनीय है कि मेवाराम की मृत्यु दिनांक 07 अप्रैल 2024 को हो चुकी थी।

इस प्रकरण में थाना बण्डा पर मुकदमा संख्या 355/2025 अंतर्गत धारा 319(2)/318(4)/336(3)/340(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा कराए गए हस्ताक्षर मिलान में हस्ताक्षर फर्जी पाए गए, जिसके उपरांत मुकदमे में धारा 338 BNS की भी वृद्धि की गई।

विवेचनात्मक कार्यवाही एवं अपराधियों की धरपकड़ के क्रम में थाना बण्डा पुलिस टीम ने दिनांक 12 जनवरी 2026 को मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए वांछित अभियुक्त रामनरेश पुत्र भगवानदास उर्फ भगवानदीन, उम्र लगभग 47 वर्ष, निवासी ग्राम आलमपुर पिपरिया, थाना बण्डा, जनपद शाहजहाँपुर को सुबह करीब 10:40 बजे सुनासिरनाथ मंदिर जाने वाले मोड़ से पहले गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:
रामनरेश पुत्र भगवानदास उर्फ भगवानदीन
निवासी – ग्राम आलमपुर पिपरिया, थाना बण्डा, जनपद शाहजहाँपुर
उम्र – लगभग 47 वर्ष

पंजीकृत अभियोग:
मु0अ0सं0 355/2025
धारा – 319(2)/318(4)/336(3)/340(2)/338 बीएनएस

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:

  1. श्री प्रदीप कुमार राय – प्रभारी निरीक्षक, थाना बण्डा
  2. उप निरीक्षक शिव कुमार – थाना बण्डा
  3. कांस्टेबल 2054 विक्रान्त मलिक – थाना बण्डा

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जनपद में धोखाधड़ी एवं अन्य अपराधों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी तथा वांछित अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।


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