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कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से झटका: रेप पीड़ित के पिता की मौत के मामले में जमानत नहीं, CJI ने कहा– तीन माह में HC सुनवाई करे

 

ब्यूरो रिपोर्ट शौकत गाज़ी ✍️

उन्नाव/लखनऊ। भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। उच्चतम न्यायालय ने रेप पीड़ित के पिता की हिरासत में मौत से जुड़े मामले में सेंगर की सजा निलंबन और जमानत याचिका पर अंतिम आदेश देने से इनकार कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को दिल्ली हाई कोर्ट के पास भेजते हुए कहा है कि हाई कोर्ट को सेंगर की अपील पर आगामी तीन महीनों के भीतर सुनवाई पूरी करनी चाहिए

अदालत ने स्पष्ट किया कि फिलहाल किसी भी प्रकार की जमानत या सजा निलंबन से जुड़े आदेश इस अदालत के द्वारा जारी नहीं किए जाएंगे और मामला निचली अदालत के समक्ष विधिक प्रक्रिया के अनुसार आगे चलेगा।

यह फैसला उन्नाव रेप केस की पृष्ठभूमि और पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत से जुड़े विवादों के मद्देनजर आया है, जो अब भी न्यायिक प्रक्रिया के दायरे में जारी है।

इस मामले का राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक प्रभाव रहा है औरSupreme Court के इस निर्देश के बाद अब दिल्ली हाई कोर्ट में अगले तीन महीनों के भीतर सुनवाई के प्रति सभी की निगाहें टिकी हैं।

CJI ने आदेश दिया कि HC तीन महीने में सुनवाई करे।

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