स्टेट ब्यूरो हेड : योगेंद्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश ✍️
शाहजहाँपुर, 12 जून 2026। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत शाहजहाँपुर पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। थाना कटरा में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में दो आरोपियों को न्यायालय द्वारा 5-5 वर्ष के कठोर कारावास एवं कुल 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल, थाना कटरा पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए माननीय न्यायालय एडीजे-05 में मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इसके बाद न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
सजा पाने वाले अभियुक्तों में इरशाद पुत्र आश मोहम्मद उर्फ आशू निवासी रूकनपुर थाना भावनपुर, जनपद मेरठ तथा शाहने आलम पुत्र रफीउद्दीन निवासी ग्राम कुम्हेड़ा थाना काकरोली, जनपद मुजफ्फरनगर शामिल हैं।
पुलिस के अनुसार दोनों अभियुक्तों पर लूट, डकैती और हत्या जैसे गंभीर अपराधों के माध्यम से समाज में भय का माहौल बनाने तथा अवैध रूप से चल-अचल संपत्ति अर्जित करने के आरोप सिद्ध हुए। थाना कटरा में वर्ष 2015 में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में सुनवाई के बाद न्यायालय ने दोनों आरोपियों को 5-5 वर्ष के कठोर कारावास एवं कुल 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
शाहजहाँपुर पुलिस ने कहा कि अपराधियों को सख्त सजा दिलाने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है, जिससे कानून व्यवस्था मजबूत हो और अपराधियों में कानून का भय बना रहे।
मुकदमा विवरण:
मु0अ0सं0- 583/2015
धारा- 2/3 गैंगस्टर अधिनियम
थाना- कटरा, जनपद शाहजहाँपुर
न्यायालय का फैसला:
✅ दोनों दोषियों को 5-5 वर्ष का कठोर कारावास
✅ कुल ₹10,000 का अर्थदंड
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