स्टेट ब्यूरो हेड : योगेंद्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश ✍️
शाहजहाँपुर, 12 जून 2026। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अपराधियों को कठोर दंड दिलाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत शाहजहाँपुर पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। थाना बण्डा में पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में आरोपी को न्यायालय द्वारा 5 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर सौरभ दीक्षित के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल, थाना बण्डा पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। माननीय एडीजे-05 न्यायालय में समयबद्ध साक्ष्य एवं मजबूत पक्ष प्रस्तुत किए जाने के बाद न्यायालय ने आरोपी लखपति उर्फ खोपड़ा पुत्र पीरबख्श निवासी हाशिम टांडा थाना मीरा, जनपद लखीमपुर को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
जानकारी के अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध थाना बण्डा में वर्ष 2017 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपी पर लूट, डकैती, हत्या और बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों के माध्यम से समाज में भय का माहौल बनाने तथा अवैध रूप से चल-अचल संपत्ति अर्जित करने के आरोप थे।
शाहजहाँपुर पुलिस ने बताया कि अपराधियों को सजा दिलाने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है, जिससे अपराधियों में कानून का भय बना रहे और आम जनता को न्याय मिल सके।
मुकदमा विवरण:
मु0अ0सं0- 1058/2017
धारा- 2/3 गैंगस्टर एक्ट
थाना- बण्डा, जनपद शाहजहाँपुर
सजा:
✅ 5 वर्ष का कठोर कारावास
✅ ₹5,000 का अर्थदंड
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