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पुवायाँ पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के मामले में वांछित बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया

 

स्टेट ब्यूरो हेड योगेंद्र सिंह यादव उत्तर प्रदेश ✍️

शाहजहाँपुर, 20 जून 2026। थाना पुवायाँ पुलिस ने नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में वांछित एक बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया है। पुलिस ने उसके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार अपराधियों की गिरफ्तारी एवं अपराध नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी पुवायाँ के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक पुवायाँ के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई।

पुलिस के अनुसार 12 अप्रैल 2026 को एक महिला द्वारा थाना पुवायाँ में तहरीर देकर शिकायत की गई थी कि उसकी लगभग 17 वर्षीय पुत्री को सोनू (काल्पनिक नाम) बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। काफी तलाश के बावजूद किशोरी का पता नहीं चल सका था। तहरीर के आधार पर थाना पुवायाँ में मुकदमा संख्या 221/2026 धारा 137(2) बीएनएस के तहत पंजीकृत किया गया था।

विवेचना के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई, जिसके आधार पर 20 जून 2026 को सुबह लगभग 8:30 बजे मोहम्मदी पुल बाईपास, पुवायाँ से बाल अपचारी को निगरानी में लिया गया। जांच और साक्ष्य संकलन के बाद मुकदमे में धारा 87, 65 बीएनएस तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 की बढ़ोतरी की गई।

पुलिस ने बताया कि बाल अपचारी की उम्र लगभग 16 वर्ष है तथा उसके विरुद्ध किशोर न्याय अधिनियम एवं संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

पंजीकृत मुकदमा:
मु0अ0सं0 221/2026, धारा 137(2)/87/65 बीएनएस एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट, थाना पुवायाँ, जनपद शाहजहाँपुर।

कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक गौरव कुमार, कांस्टेबल प्रेमपाल तथा महिला आरक्षी सीमा कुमारी शामिल रहीं।

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