स्टेट ब्यूरो हेड योगेंद्र सिंह यादव उत्तर प्रदेश
शाहजहांपुर। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शाहजहांपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। प्रभावी पैरवी और साक्ष्यों के आधार पर एनडीपीएस एक्ट के मामले में तीन दोषियों को न्यायालय ने 10-10 वर्ष के कठोर कारावास तथा प्रत्येक पर एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर जघन्य अपराधों में दोषियों को शीघ्र एवं कठोर सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन, पुलिस उपमहानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र तथा पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल, थाना गढ़िया रंगीन पुलिस एवं अभियोजन विभाग ने समन्वय स्थापित कर न्यायालय में प्रभावी पैरवी की।
मामले की सुनवाई के दौरान एडीजे-43 न्यायालय में साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर अभियुक्त रूम सिंह निवासी हुसैनपुर थाना कुंवरगांव (बदायूं), वीरेन्द्र निवासी हरीनगला थाना कुंवरगांव (बदायूं) तथा विजय सिंह निवासी सिजहरी थाना सिविल लाइन (बदायूं) को दोषी करार दिया गया।
अभियोजन के अनुसार वर्ष 2021 में थाना गढ़िया रंगीन पुलिस ने तीनों आरोपियों के कब्जे से तीन किलोग्राम अफीम बरामद की थी। इस मामले में दर्ज मुकदमों की सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने तीनों दोषियों को धारा 8/17(ग) एनडीपीएस अधिनियम के तहत 10-10 वर्ष के कठोर कारावास तथा प्रत्येक पर एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
शाहजहांपुर पुलिस ने इसे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों को कठोर दंड दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता बताया है।
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