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वर्ष 2003 की विधानसभा वार मतदाता सूची वेबसाइट पर उपलब्ध — गणना प्रमाण 4 दिसंबर तक अनिवार्य

 स्टेट ब्यूरो हेड योगेन्द्र सिंह यादव ✍🏻 

शाहजहाँपुर, 22 नवंबर 2025।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी प्रशासन रजनीश कुमार मिश्र ने बताया कि अर्हता तिथि 01.01.2026 के आधार पर चल रहे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के अंतर्गत वर्ष 2003 की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार मतदाता सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है।

उन्होंने बताया कि जनसामान्य वेबसाइट पर उपलब्ध मतदाता सूची को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार देख व डाउनलोड कर सकते हैं।
मतदाता सूची देखने हेतु निर्धारित वेबसाइट — ceouttarpradesh.nic.in


मतदाता सूची देखने की प्रक्रिया

  1. वेबसाइट ceouttarpradesh.nic.in पर जाएं।
  2. Voter Services टैब खोलें।
  3. Electoral Roll PDF 2003 पर क्लिक करें।
  4. अपने District का चयन करें।
  5. संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (AC) चुनें।
  6. उपलब्ध Booth List के आधार पर अपने मतदान केंद्र की सूची खोलें।
  7. सूची को देखा तथा PDF के रूप में डाउनलोड किया जा सकता है।

किन-किन का नाम खोजा जा सकता है?

वर्ष 2003 की मतदाता सूची में—

  • स्वयं का
  • पिता
  • माता
  • दादा
  • दादी

का नाम खोजकर गणना प्रमाण (Enumeration Certificate) हेतु उपयोग किया जा सकता है।


🔔 महत्वपूर्ण सूचना

आयोग की गाइडलाइन के अनुसार गणना प्रमाण भरकर जमा करना 04.12.2025 तक अनिवार्य है।
निर्धारित समय पर प्रमाण न देने की स्थिति में मतदाता का नाम आगामी मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।



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