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जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों संग की बैठक मतदेय स्थलों के सम्भाजन पर सुझाव/आपत्तियाँ आज सायं तक मांगी गईं


 स्टेट ब्यूरो हेड योगेन्द्र सिंह यादव ✍🏻 

शाहजहांपुर, 18 नवंबर। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को वीसी कक्ष में राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य मतदेय स्थलों के सम्भाजन (Rationalisation) से संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा करना और दलों से सुझाव एवं आपत्तियाँ आमंत्रित करना था।

जिलाधिकारी ने बताया कि 19 नवंबर 2025 की सायं तक राजनीतिक दल अपने सुझाव, आपत्ति या परिवर्तन संबंधी विवरण जिला निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।

1200 से अधिक मतदाताओं वाले मतदेय स्थल होंगे विभाजित

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाताओं को बेहतर अनुभव और सुगमता प्रदान करने के लिए 1200 से अधिक मतदाताओं वाले मतदेय स्थलों का सम्भाजन किया जाएगा।

नए मतदेय स्थलों के लिए मानक

उन्होंने राजनीतिक दलों को आयोग के निर्देशों से अवगत कराते हुए कहा—

  • बहुमंजिला भवनों, ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों, RWA कॉलोनियों में यदि भूतल पर सामुदायिक सुविधा/हॉल उपलब्ध है, तो वहाँ नए मतदेय स्थल स्थापित किए जा सकते हैं।
  • झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों तथा नए विकसित नगरीय/अर्धनगरीय इलाकों में भी आवश्यकतानुसार नए पोलिंग स्टेशन का प्रस्ताव दिया जा सकता है।
  • किसी भी परिवार को विभाजित न करते हुए परिवार के सभी मतदाताओं को एक ही स्थान पर रखा जाएगा।

पोलिंग स्थल निर्धारित करने के अहम बिंदु

  • विधानसभा वार मतदेय स्थलों को रनिंग सीरियल नंबर दिए जाएंगे।
  • नई सूची में कोई भी सहायक (Auxiliary) मतदेय स्थल नहीं होगा।
  • भवनों के नाम पूर्व में गलत अंकित होने के मामलों को ध्यान में रखते हुए इस बार नामों की शुद्धता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए।
  • विशेष परिस्थिति में 300 से कम मतदाताओं वाले मतदेय स्थल रखने की जरूरत हो तो प्रस्ताव में स्पष्ट कारण अंकित किया जाए।
  • पुराने व जर्जर भवनों में बने मतदेय स्थलों को उसी क्षेत्र के उपयुक्त स्थायी भवनों में स्थानांतरित किया जाए।
  • सभी मतदेय स्थल भूतल पर होना सुनिश्चित किया जाए।
  • किसी राजनीतिक दल, यूनियन कार्यालय के 200 मीटर के दायरे में पोलिंग स्टेशन नहीं बनेगा।
  • दुकान, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, व्यक्तिगत सामुदायिक केंद्र, विवाह घर या राजनीतिक व्यक्तियों के स्वामित्व वाले भवनों में बने मतदेय स्थलों को अन्यत्र स्थानांतरित किया जाएगा।
  • AMF (Assured Minimum Facilities) का हर मतदेय स्थल पर पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

बैठक में मौजूद अधिकारी

बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन रजनीश कुमार मिश्र, नगर मजिस्ट्रेट प्रवेंद्र कुमार सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारी और संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।


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