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जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक सम्पन्न ई-रिक्शा में छह से अधिक स्कूली बच्चे मिलने पर होगा सीज : जिलाधिकारी


 स्टेट ब्यूरो हेड योगेन्द्र सिंह यादव ✍🏻 

शाहजहाँपुर | 26 दिसंबर 2025
जिलाधिकारी धर्मेन्द्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता एवं पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट स्थित बिस्मिल सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विगत एक वर्ष के दौरान जनपद में हुई 418 सड़क दुर्घटनाओं की गहन समीक्षा की गई।

जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग, यातायात पुलिस, टीएसआई एवं एआरटीओ को निर्देश दिए कि सभी दुर्घटनाओं का एक सप्ताह के भीतर ऑडिट कराया जाए तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु प्रभावी उपाय सुनिश्चित किए जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी विभागीय लापरवाही से दुर्घटना होने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि स्कूली बच्चों को ले जाने वाले ई-रिक्शा में छह से अधिक बच्चे पाए जाने पर वाहन को तत्काल सीज किया जाए। साथ ही मुख्य विकास अधिकारी एवं मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग एवं प्रमुख सड़कों पर निराश्रित पशुओं की सूची तैयार कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर निराश्रित पशु पाए जाने पर संबंधित खंड विकास अधिकारी एवं नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जहां-जहां निराश्रित पशु पकड़े जाएं, वहां चूने का छिड़काव कराया जाए ताकि पशु पुनः उसी स्थान पर न लौटें।

आबकारी विभाग को निर्देशित किया गया कि राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों से 200 मीटर की परिधि के बाहर ही शराब की दुकानों का संचालन हो। प्रत्येक दुकान पर केवल छोटा बोर्ड लगाया जाए, अनधिकृत प्रचार-प्रसार न किया जाए तथा सभी दुकानों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाए जाएं

एआरटीओ को निर्देश दिए गए कि बसों एवं डबल डेकर बसों की फिटनेस की जांच स्वयं सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि गैस सिलेंडर एवं अन्य ज्वलनशील पदार्थ लेकर किसी भी वाहन का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। सभी वाहन एवं रिक्शा चालकों का पुलिस सत्यापन कराया जाए तथा सत्यापन रिपोर्ट वाहन पर चस्पा की जाए।

नगर निगम एवं नगर निकायों को बस एवं ई-रिक्शा स्टैंड के लिए उपयुक्त स्थान चिन्हित करने तथा सड़कों से निर्धारित दूरी पर वेंडिंग जोन विकसित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही सड़कों पर आवश्यकता अनुसार सफेद पट्टियां, संकेतक, रिफ्लेक्टर, साइन बोर्ड एवं स्पीड ब्रेकर आदि सभी सुरक्षात्मक कार्य पूर्ण कराने को कहा गया।

नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा से सड़क सुरक्षा संबंधी नियमित उद्घोषणा (एनाउंसमेंट) कराने तथा रात्रि के समय सभी लाइटें जलती रहने के निर्देश दिए गए। मार्गों पर बने गड्ढों को तत्काल भरवाने पर विशेष बल दिया गया। खनन अधिकारी को बिना नंबर प्लेट वाले डंपरों के संचालन पर रोक लगाने तथा सभी वाहनों में रिफ्लेक्टर अनिवार्य रूप से लगवाने के निर्देश दिए गए।

प्रमुख मार्गों पर स्थित अस्पतालों में ट्रॉमा सेंटर संचालन हेतु अस्पतालों का चिन्हांकन करने को कहा गया। जिला गन्ना अधिकारी को निर्देशित किया गया कि गन्ना लदे वाहनों के पीछे लाल कपड़ा अवश्य लगा हो तथा सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाले वाहनों को चीनी मिलों में प्रवेश न दिया जाए।

जिलाधिकारी ने बताया कि 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक ‘यातायात माह’ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जागरूकता कार्यक्रमों में आपदा मित्र एवं एनसीसी के छात्रों को शामिल किया जाएगा। नगर पालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा जागरूकता होर्डिंग प्रतियोगिता आयोजित कराने के निर्देश भी दिए गए।

जिला पूर्ति अधिकारी को “नो हेलमेट, नो फ्यूल” नियम का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए। प्रत्येक पेट्रोल पंप पर सीसीटीवी कैमरों में कम से कम एक सप्ताह का बैकअप सुरक्षित रखने, निःशुल्क शौचालय एवं पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया। यातायात माह के दौरान सभी उप-जिलाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर नियमों के अनुपालन की निगरानी करेंगे। साथ ही आपातकालीन सेवाओं हेतु क्रेन, एंबुलेंस, कटर मशीन आदि उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में नगर आयुक्त डॉ. विपिन कुमार मिश्र, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. अपराजिता सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. विवेक कुमार मिश्रा, अपर जिलाधिकारी प्रशासन रजनीश कुमार मिश्र, एसपी सिटी देवेन्द्र कुमार, एआरटीओ सर्वेश कुमार सिंह सहित लोक निर्माण विभाग एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।


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