शाहजहाँपुर।
विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के तहत जनपद में नॉन-मैपिंग मतदाताओं (जो वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मैप नहीं हो सके हैं) को नोटिस जारी किए जाएंगे। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी धर्मेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा आदेश जारी किया गया है।
आदेश के अनुसार निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन्स के अनुरूप ऐसे सभी नॉन-मैपिंग मतदाताओं को अपने नाम मतदाता सूची में बनाए रखने हेतु आयोग द्वारा निर्धारित 13 प्रकार के दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज की प्रति उपलब्ध करानी होगी। इन नोटिसों की सुनवाई के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (AERO) को अधिसूचित किया गया है।
दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि जिन दस्तावेजों का सत्यापन क्षेत्रीय स्तर पर लेखपाल अथवा ग्राम सचिव द्वारा किया जाना आवश्यक है, उनके लिए संबंधित सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ उनके क्षेत्र के लेखपालों एवं ग्राम सचिवों को संबद्ध किया जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपनी-अपनी विधानसभा क्षेत्रों में अधिसूचित सभी सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, संबंधित लेखपालों तथा ग्राम सचिवों को इस कार्य के लिए समयबद्ध रूप से संबद्ध करना सुनिश्चित करें, ताकि पुनरीक्षण कार्य निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रभावी ढंग से पूर्ण किया जा सके।
प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची से वंचित न रहे और निर्वाचन प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनी रहे।
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