[ ऑपरेशन कन्विक्शन / सजा का ऐलान ]
स्टेट ब्यूरो हेड: योगेंद्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश ✍️
शाहजहाँपुर पुलिस को 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत एक और बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। जघन्य अपराधों में अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने के अभियान के क्रम में, नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में माननीय न्यायालय ने आरोपी को 10 वर्ष की जेल और अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस अधीक्षक श्री सौरभ दीक्षित के कुशल निर्देशन और प्रभावी पैरवी के चलते यह ऐतिहासिक फैसला सामने आया है।
थाना बण्डा में पंजीकृत मु0अ0सं0 224/2020 के अनुसार, अभियुक्त आशीषपाल उर्फ आशीष कुमार (निवासी इमलिया, पुवायाँ) ने एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ बलात्कार करने का जघन्य अपराध किया था। इस मामले में पुलिस ने धारा 363/366/376 और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की थी।
प्रभावी पैरवी का परिणाम: मॉनीटरिंग सेल, थाना बण्डा पुलिस और अभियोजन विभाग के बेहतर समन्वय के कारण माननीय न्यायालय एडीजे-42 में गवाहों के साक्ष्य समय पर कराए गए। ठोस सबूतों और प्रभावी पैरवी के आधार पर न्यायालय ने आरोपी आशीषपाल को 10 वर्ष के कठोर कारावास और कुल 35,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया।
अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन और पुलिस उपमहानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र के निर्देशों के अनुपालन में शाहजहाँपुर पुलिस अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुँचाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इस फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिला है और समाज में कड़ा संदेश गया है।
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