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शाहजहाँपुर: 'के.आर. पल्प' फैक्ट्री में ....

 

⚖️ विधिक साक्षरता प्रभाग / जिला न्यायपालिका कमान
✍️ स्टेट ब्यूरो हेड: योगेंद्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश
📅 शाहजहाँपुर | 27 मई, 2026
🌐 सच की आवाज वेब न्यूज — न्यायिक सर्विलांस डेस्क: शोषित और वंचित वर्ग को त्वरित व निःशुल्क विधिक सहायता दिलाने का महा-अभियान

शाहजहाँपुर। माननीय जनपद न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री **विष्णु कुमार शर्मा** के दिशा-निर्देशन में आज विलेखीय कमान के तहत "मजदूर अधिकार" विषय पर एक वृहद विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का कलेक्टिव आयोजन किया गया। यह शिविर स्थानीय 'के.आर. पल्प एंड पेपर्स लिमिटेड' फैक्ट्री परिसर में संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव **श्रीमती अपेक्षा सिंह** ने की। शिविर का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत देश के निर्माता श्रमिकों को उनके विलेखीय सुरक्षात्मक और वैधानिक अधिकारों के प्रति सजग करना था।

शिविर को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि व सचिव श्रीमती अपेक्षा सिंह ने कहा कि देश और समाज के आर्थिक व औद्योगिक विकास में मजदूरों का योगदान देश की रीढ़ के समान है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कानून ने श्रमिकों को अनेक सुरक्षात्मक व कल्याणकारी अधिकार दिए हैं, जिनकी सही और विलेखीय जानकारी होना प्रत्येक जागरूक श्रमिक के लिए आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी भी श्रमिक के अधिकारों का दमन या हनन होता है, तो वे न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से संपर्क स्थापित कर सकते हैं।

🏭 फैक्ट्री एक्ट और सरकारी योजनाओं पर विलेखीय प्रकाश:

कार्यक्रम में पहुंचे श्रम प्रवर्तन अधिकारी श्री राजेश सिंह ने सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी कमान योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री विकसित रोजगार योजना और ज्योतिबा फुले श्रमिक कन्यादान योजना के बारे में विस्तार से बताया। वहीं एलएडीसीएस (LADCS) चीफ श्री दिनेश कुमार मिश्र ने श्रमिकों को उनके कर्तव्यों के प्रति सजग करते हुए फैक्ट्री एक्ट की बारीकियों की जानकारी दी।

📜 त्रिपक्षीय श्रम नीति के तहत रेखांकित मुख्य विलेखीय श्रमिक अधिकार:
⚖️ वैधानिक एवं सुरक्षात्मक मानक 💼 सामाजिक सुरक्षा एवं नीतियां
न्यूनतम मजदूरी: न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत तयशुदा पारिश्रमिक का विलेखीय अधिकार।
कार्यस्थल सुरक्षा: वर्किंग साइट पर सुरक्षा मानक और स्वास्थ्य एवं बीमा कमान सुविधाएं।
काम के घंटे: निश्चित कार्य अवधि और अतिरिक्त कार्य के लिए ओवरटाइम का वैधानिक लाभ।
समान कार्य समान वेतन: लिंग या वर्ग के आधार पर भेदभाव रहित पारिश्रमिक का विलेखीय संरक्षण।
त्रिपक्षीय श्रम नीति: व्यवसायिक संघ, नियोक्ता व सरकार द्वारा कलेक्टिव जीवन स्तर सुधार नीतियां।
निःशुल्क न्याय: शोषितों और वंचितों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए प्राधिकरण का कड़ा सर्विलांस।

एलएडीसीएस असिस्टेंट श्री विवेक शर्मा ने भी त्रिपक्षीय श्रम नीति और सामाजिक सुरक्षा व सवेतन छुट्टियों जैसे महत्वपूर्ण विलेखों पर व्याख्यान दिया। कार्यक्रम के तकनीकी व सुचारू कमान संचालन का दायित्व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के वरिष्ठ लिपिक मो. अफजल ने बखूबी निभाया। कार्यक्रम के समापन सत्र में एसजीएम (SGM) डॉ. विकास गुप्ता द्वारा सभी आगंतुकों और अधिकारियों का आभार व्यक्त किया गया।

इस विशेष विधिक साक्षरता शिविर में के.आर. पल्प एंड पेपर्स लिमिटेड फैक्ट्री के डीजीएम श्री संजय यादव सहित कंपनी के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, कर्मचारीगण और बेहद भारी संख्या में कारखाने के श्रमिक व मजदूर कलेक्टिव रूप से उपस्थित रहे।

प्राधिकरण का संकल्प: कोई भी शोषित न्याय से वंचित न रहे

"मजदूर सिर्फ कामगार नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न कड़े कानून बनाए गए हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण समाज के शोषित और वंचित वर्ग को त्वरित, सुलभ और निःशुल्क न्याय दिलाने के लिए चप्पे-चप्पे पर सदैव संकल्पबद्ध है।" — जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शाहजहाँपुर

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