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नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने के मामले में वांछित आरोपी गिरफ्तार

 

स्टेट ब्यूरो हेड योगेंद्र सिंह यादव उत्तर प्रदेश ✍️

शाहजहाँपुर, 20 जून 2026। थाना कोतवाली पुलिस ने नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने एवं उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है।

पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर श्री सौरभ दीक्षित के निर्देश पर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली पुलिस को यह सफलता मिली।

पुलिस के अनुसार 22 मई 2026 को एक व्यक्ति ने थाना कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि उसकी 17 वर्षीय भांजी घर से मंडी जाने की बात कहकर निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। शिकायत के आधार पर थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई।

जांच के दौरान पुलिस ने किशोरी को सकुशल बरामद कर लिया। पीड़िता के बयान एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले में पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं की बढ़ोतरी की गई। विवेचना में आगरा निवासी सौरभ उर्फ गोलू शर्मा का नाम सामने आया।

मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने शनिवार को बरेली मोड़ क्षेत्र से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सौरभ उर्फ गोलू शर्मा (23 वर्ष), निवासी संजय कॉलोनी, थाना ताजगंज, जनपद आगरा के रूप में हुई है।

पुलिस ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध मुकदमा संख्या 159/2026 में धारा 137(2), 87, 64(1) बीएनएस एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक रणजीत बहादुर सिंह, कांस्टेबल गवेन्द्र तथा आरक्षी भूपेन्द्र शामिल रहे।

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