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अपंजीकृत कीटनाशक युक्त अगरबत्तियों की बिक्री पर रोक, कृषि विभाग ने जारी की चेतावनी

 

स्टेट ब्यूरो हेड योगेंद्र सिंह यादव उत्तर प्रदेश ✍️

शाहजहाँपुर। जिला कृषि रक्षा अधिकारी शाहजहाँपुर ने जनपद के सभी कीटनाशक विक्रेताओं, वितरकों, संबंधित प्रतिष्ठानों एवं आम नागरिकों को अपंजीकृत कीटनाशकों से युक्त कुछ ब्रांड की अगरबत्तियों के विक्रय एवं उपयोग से बचने की सलाह दी है।

जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अपर कृषि निदेशक (कृषि रक्षा अनुभाग), कृषि निदेशालय उत्तर प्रदेश द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में यह जानकारी दी गई है कि प्रदेश में ऐसी अगरबत्तियों का निर्माण एवं विक्रय किया जा रहा है, जिनमें अपंजीकृत कीटनाशक डाईमेफ्लूथिन एवं मेपरफ्लूथिन का उपयोग किया गया है। ये उत्पाद स्वीटनाइट (Sweet Night), डायनासोर (Dinosaur), श्री डेंगू किलर (Shree Dengue Killer) एवं कम्फर्ट (Comfort) ब्रांड नामों से बाजार में उपलब्ध हैं।

कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे उत्पादों का विक्रय, भंडारण, वितरण एवं उपयोग विधिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। सभी विक्रेताओं एवं संबंधित प्रतिष्ठानों को निर्देशित किया गया है कि वे इन उत्पादों का विक्रय अथवा भंडारण किसी भी स्थिति में न करें।

विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि किसी प्रतिष्ठान पर उक्त उत्पाद पाए जाते हैं तो संबंधित के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं कीटनाशी नियमावली 1971 के प्रावधानों के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी।

जिला कृषि रक्षा अधिकारी संजय कुमार ने जनपद के किसानों एवं आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे अपंजीकृत कीटनाशक डाईमेफ्लूथिन एवं मेपरफ्लूथिन युक्त उत्पादों की खरीद एवं उपयोग से बचें।

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