स्टेट ब्यूरो हेड: योगेंद्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश
शाहजहांपुर में बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में “बाल श्रम निषेध अधिनियम एवं पॉक्सो एक्ट” पर एक विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर मैसर्स कृभको फर्टिलाइजर्स लि०, पिपरौला में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव श्री ओम प्रकाश मिश्र-तृतीय ने की।
माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्री विष्णु कुमार शर्मा के निर्देश पर आयोजित इस शिविर में बाल सुरक्षा, शिक्षा के अधिकार और कानूनी जागरूकता जैसे अहम विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।
सचिव श्री ओम प्रकाश मिश्र ने अपने संबोधन में पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस कानून के तहत गंभीर अपराधों में मृत्युदंड तक का प्रावधान है। उन्होंने कहा, "जब तक बच्चे शिक्षित और सुरक्षित नहीं होंगे, देश का विकास अधूरा रहेगा।"
सहायक श्रमायुक्त श्री नासिर खान ने कहा कि बाल श्रम समाज के लिए एक अभिशाप है और इसे समाप्त करने के लिए सभी का सहयोग आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बच्चों को पढ़ने-लिखने का अधिकार देना ही उनके उज्ज्वल भविष्य की कुंजी है।
चीफ एलएडीसीएस श्री दिनेश कुमार मिश्रा ने बताया कि पॉक्सो एक्ट के लागू होने के बाद अपराधों में कमी आई है। वहीं असिस्टेंट एलएडीसीएस श्री विवेक शर्मा ने कहा कि हमें बच्चों के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है और कानून की जानकारी देना हर नागरिक का कर्तव्य है।
शिविर का संचालन वरिष्ठ लिपिक श्री मोहम्मद अफजल द्वारा किया गया।
कार्यक्रम के अंत में कृभको के अपर महाप्रबंधक श्री विवेक महरोत्रा ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर श्रम प्रवर्तन अधिकारी श्री राजेश सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक श्री सुधांशु पाठक, पराविधिक स्वयंसेवक श्री सचिन कुमार, तथा कृभको के अधिकारी व कर्मचारीगण भी उपस्थित रहे।
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