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जिला जेल में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन, बंदियों को दी गई मुफ्त कानूनी सहायता की जानकारी

स्टेट ब्यूरो हेड: योगेंद्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश

शाहजहांपुर। दिनांक 21 जुलाई 2025, सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाहजहांपुर के तत्वावधान में जिला कारागार परिसर में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री विष्णु कुमार शर्मा के निर्देशानुसार संपन्न हुआ। शिविर की अध्यक्षता सचिव/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री ओम प्रकाश मिश्र-तृतीय द्वारा की गई।

शिविर के दौरान बंदियों को उनके अधिकारों एवं मुफ्त विधिक सहायता योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। सचिव श्री मिश्र ने बताया कि जिला कारागार में संचालित जेल लीगल एड क्लीनिक के माध्यम से बंदियों की समस्याएं दर्ज की जाती हैं और उनका निस्तारण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिवक्ताओं द्वारा किया जाता है।

लीगल एड डिफेंस काउंसिल के चीफ श्री दिनेश कुमार मिश्रा ने "प्ली बारगेनिंग" विषय पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यह प्रक्रिया अधिकतम सात वर्ष की सजा वाले अपराधों पर लागू होती है और बंदियों को इस कानूनी सुविधा का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली न्यायिक प्रक्रिया को सरल व तीव्र बनाती है।

एलएडीसी के असिस्टेंट श्री विवेक शर्मा ने बताया कि भारत में प्ली बार्गेनिंग के तहत अभियुक्त कम सजा पाने के लिए अपराध स्वीकार कर सकता है, जिससे अदालतों पर भार कम होता है और न्याय शीघ्र मिलता है।

कार्यक्रम के पश्चात जेल परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सचिव ने भाग लिया और कांवड़ यात्रा का शुभारंभ भी किया। सचिव ने बंदियों को भविष्य में भी इस प्रकार के सांस्कृतिक आयोजनों में भाग लेने हेतु प्रेरित किया।

कार्यक्रम का संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के वरिष्ठ लिपिक मोहम्मद अफ़ज़ल द्वारा किया गया, जबकि अंत में जिला कारागार अधीक्षक श्री मिजाजी लाल ने समस्त उपस्थित जनों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर जेलर श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, डिप्टी जेलर श्री सुभाष यादव, डिप्टी जेलर श्री कृष्ण कुमार पांडेय समेत बड़ी संख्या में बंदी उपस्थित रहे।

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