स्टेट ब्यूरो हेड: योगेंद्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश
शाहजहांपुर, 22 जुलाई।
माननीय जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री विष्णु कुमार शर्मा के निर्देशानुसार मंगलवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के सभागार में पीसीपीएनडीटी एक्ट व कन्या भ्रूण हत्या विषय पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
इस शिविर की अध्यक्षता अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्री ओम प्रकाश मिश्र (तृतीय) के मार्गदर्शन में की गई। मुख्य वक्ता के रूप में एलएडीसीएस चीफ श्री दिनेश कुमार मिश्रा ने भ्रूण हत्या पर विस्तृत जानकारी दी और PCPNDT Act की अहमियत समझाई। उन्होंने बताया कि गर्भस्थ शिशु का लिंग परीक्षण करवाना कानूनन अपराध है और यह सामाजिक असंतुलन को जन्म देता है। साथ ही, उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली मुफ्त विधिक सेवाओं और सहायता योजनाओं पर भी प्रकाश डाला।
एलएडीसीएस असिस्टेंट श्री विवेक शर्मा ने बताया कि यह अधिनियम गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकों के दुरुपयोग को रोकने के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि भ्रूण हत्या एक दंडनीय अपराध है, जिसमें सज़ा और जुर्माने दोनों का प्रावधान है।
इस अवसर पर डीएचईआईओ श्री वीरेन्द्र शर्मा ने कहा कि अल्ट्रासाउंड तकनीक का इस्तेमाल केवल चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए होना चाहिए, न कि लिंग निर्धारण के लिए।
काउंसलर श्रीमती नंदिनी ने कहा कि भ्रूण हत्या लिंगानुपात को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है, जो भविष्य के लिए खतरे की घंटी है। उन्होंने समाज से इस अमानवीय कृत्य के विरुद्ध खड़े होने की अपील की।
कार्यक्रम का संचालन पीएलवी श्री अनिल वर्मा ने किया और अंत में डिप्टी सीएमओ डॉ. घनश्याम ने सभी अतिथियों व प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया।
शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के वरिष्ठ लिपिक मोहम्मद अफज़ल, सीएमओ कार्यालय के श्री विवेक कुमार, श्री संदीप अस्थाना, श्री विपिन कुमार सहित आशा कार्यकत्री उपस्थित रहीं। आयोजन में सभी प्रतिभागियों ने विषय को गंभीरता से सुना और समाज में जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया।
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