स्टेट ब्यूरो हेड: योगेंद्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश
शाहजहांपुर। थाना बण्डा पुलिस ने एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगाने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। इस मामले में पहले ही मुकदमा दर्ज था, लेकिन जांच के दौरान उसमें SC/ST एक्ट की गंभीर धाराएं भी जोड़ी गईं, जिससे मामला और संगीन हो गया।
पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर के निर्देश पर, अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) व क्षेत्राधिकारी पुवायां के पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अभियुक्त आफताब पुत्र इसरार निवासी रामनगर कॉलोनी, थाना बण्डा को मुखबिर की सूचना पर 22 जुलाई को सुबह 10:55 बजे देवकली रोड तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।
यह मामला 6 जून 2025 का है, जब पीड़िता के परिजनों द्वारा थाना बण्डा में सूचना दी गई थी कि उनकी नाबालिग बेटी को आफताब बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। पुलिस ने तत्काल मुकदमा संख्या 284/2025 धारा 137(2) BNS के तहत एफआईआर दर्ज की थी। बाद में विवेचना के दौरान इस मुकदमे में धारा 87 BNS व SC/ST एक्ट की धारा 3(2)(V) को भी बढ़ाया गया।
गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त को आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में शामिल रहे
थाना बण्डा पुलिस की इस कार्रवाई को जनपद पुलिस द्वारा एक अहम उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है।
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