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ड्रोन उड़ाने की अफवाहों पर डीएम-एसपी की सख्त चेतावनी, बिना अनुमति ड्रोन संचालन पर रासुका व गैंगस्टर में कार्रवाई

स्टेट ब्यूरो हेड: योगेंद्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश

शाहजहांपुर, 04 अगस्त। कलेक्ट्रेट सभागार में शनिवार को जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह व पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने ड्रोन कैमरा उड़ने की अफवाहों को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने अफवाह फैलाने वालों को चेतावनी दी और आम जनता से शांति व सतर्कता बनाए रखने की अपील की।

डीएम ने कहा कि ड्रोन उड़ने की अफवाहें न केवल कानून का उल्लंघन हैं बल्कि समाज में भ्रम और भय का माहौल भी पैदा करती हैं, जो किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना पूर्व अनुमति के ड्रोन उड़ाना पूरी तरह प्रतिबंधित है।

ड्रोन उड़ाने से पहले जरूरी है कि व्यक्ति प्रशासन से अनुमति ले और संबंधित थाने को सूचित करे। अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता, तो उसके खिलाफ रासुका (राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम) और गैंगस्टर एक्ट जैसे कठोर कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि कानून को हाथ में लेने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। जनता से अनुरोध किया गया है कि वे अफवाहों से दूर रहें और उन्हें फैलने से रोकें।

बाढ़ को लेकर भी दी गई महत्वपूर्ण जानकारी

प्रेस वार्ता के दौरान जिलाधिकारी ने बाढ़ की स्थिति पर भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जनपद में फिलहाल बाढ़ जैसी कोई स्थिति नहीं है। हालांकि, दियूनी बांध से गर्रा नदी में लगभग 6500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे अगले 72 घंटों में जलस्तर में 5 से 6 फीट की बढ़ोतरी संभव है।

फिर भी पानी खतरे के निशान से लगभग 3 मीटर नीचे रहेगा। इसके बावजूद नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।

डीएम ने कहा कि ग्रामीणजन अपने जरूरी सामानों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा लें, ताकि जलस्तर बढ़ने की स्थिति में किसी भी प्रकार की हानि से बचा जा सके।

अंत में जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से किसी भी प्रकार की अफवाहों से दूर रहने, प्रशासन का सहयोग करने और आपात स्थिति में तत्काल सूचना देने की अपील की।

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