लखनऊ, 19 सितम्बर 2025
मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने अपने आदेश दिनांक 19.09.2025 द्वारा उत्तर प्रदेश के 121 पंजीकृत राजनीतिक दलों को पंजीकृत दलों की सूची से निरस्त कर दिया है।
आयोग ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2019 से लगातार छह वर्षों तक इन दलों ने न तो विधानसभा और न ही लोकसभा का कोई चुनाव लड़ा, जिसके कारण ये दल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29बी एवं 29सी, आयकर अधिनियम, 1961 तथा चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 के अंतर्गत मिलने वाले सभी लाभों से वंचित हो गए हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस आदेश से असंतुष्ट कोई भी पक्ष आदेश की तिथि से 30 दिनों के भीतर भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली में अपील प्रस्तुत कर सकता है।
मुख्य तथ्य
डीलिस्टेड दलों की जिला-वार विस्तृत सूची संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध करा दी गई है।
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