स्टेट ब्यूरो हेड योगेन्द्र सिंह यादव ✍🏻
उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं जनपद न्यायाधीश शाहजहाँपुर श्री विष्णु कुमार शर्मा के निर्देशन में, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाहजहाँपुर के तत्वावधान में आज दिनांक 17.11.2025 को “माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम-2007” विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन वृद्धाश्रम, बनतारा, शाहजहाँपुर में किया गया।
शिविर की अध्यक्षता अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री ओमप्रकाश मिश्र-तृतीय द्वारा की गई।
सचिव महोदय ने अधिनियम के प्राविधानों पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए कहा कि—
- प्रत्येक नागरिक को अपने विधिक अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए।
- बुजुर्गों की सुरक्षा, सम्मान एवं देखभाल समाज का नैतिक दायित्व है।
- इस अधिनियम के तहत माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक अपने बच्चों एवं पौत्रों से भरण-पोषण प्राप्त कर सकते हैं।
- वृद्धजनों की संपत्ति की सुरक्षा हेतु भी इस कानून में विशेष प्रावधान हैं।
एल0ए0डी0सी0एस0 चीफ श्री दिनेश कुमार मिश्रा ने कहा कि बुजुर्गों के सम्मान और संरक्षण से ही समाज सशक्त होता है। उनके द्वारा वृद्धजनों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार, उनके अधिकारों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं—जैसे एलएडीसीएस प्रणाली एवं स्थायी लोक अदालत—के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई।
वृद्धाश्रम के प्रबंधक श्री वृह्मदेव ने सभी अतिथियों एवं उपस्थितजनों का आभार व्यक्त किया।
शिविर का संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के वरिष्ठ लिपिक मो० अफजल द्वारा किया गया।
कार्यक्रम में श्रीमती अंजली, प्राधिकरण का स्टाफ एवं बड़ी संख्या में वृद्धजन उपस्थित रहे।

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