स्टेट ब्यूरो हेड योगेन्द्र सिंह यादव ✍🏻
शाहजहाँपुर जनपद के थाना खुटार पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता मिली जब गौवध अधिनियम के वांछित अभियुक्त के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में आरोपी मुजीबुर्रहमान उर्फ नेता पुत्र मियाँ खा (निवासी ग्राम जादमपुर कला, थाना खुटार) के पैर में गोली लगी, जिसे गिरफ्तार कर सीएचसी खुटार में इलाज के लिए भेजा गया।
पुलिस के मुताबिक, आरोपी पर मु0अ0सं0 484/2025, धारा 3/5/8 उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज था।
📍 घटना का विवरण
दिनांक 12 नवम्बर 2025 की रात करीब 00:25 बजे, पुलिस टीम संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान तुलापुर से कोल्हूगाढ़ा मार्ग पर तेलो वाली पुलिया के पास आरोपी ने पुलिस पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी। उसका एक साथी भूरे खाँ पुत्र नवाब (निवासी केसरपुर, जनपद पीलीभीत) मौके से फरार हो गया।
🔍 बरामदगी
मुठभेड़ स्थल से पुलिस ने निम्न सामान बरामद किया —
- 01 तमंचा 315 बोर
- 01 खोखा व 01 जीवित कारतूस 315 बोर
- 01 मोटरसाइकिल (TVS, बिना नंबर प्लेट)
- जानवर काटने के उपकरण – कुल्हाड़ी, छुरी, चापड़, लकड़ी का गुटका, रस्सी
- 01 टॉर्च व 01 प्लास्टिक बोरा
🕵️♂️ अभियुक्त का इकबालिया बयान
पूछताछ में मुजीबुर्रहमान ने बताया कि उसका ससुर छोटे पुत्र नवाब, निवासी केसरपुर, लंबे समय से गौकशी के धंधे में लिप्त है। उसी के कहने पर वह और उसके साथी —
1️⃣ जावेद उर्फ करिया
2️⃣ जफर
3️⃣ कमरूल
4️⃣ भूरे खाँ
5️⃣ छोटे पुत्र नवाब
मिलकर आवारा गौवंशीय पशुओं को पकड़कर उनका वध करते और राहगीरों को मांस बेचते थे।
उसने स्वीकार किया कि तीन दिन पहले भी इसी स्थान के पास उन्होंने एक गौवंशीय पशु को काटा था।
⚖️ अभियुक्त पर दर्ज मुकदमे
- मु0अ0सं0 484/2025 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम
- मु0अ0सं0 486/2025 धारा 109(1)/352 बीएनएस व धारा 3/25/27 शस्त्र अधिनियम
👮♂️ मुठभेड़ में शामिल पुलिस टीम
- सुभाष चंद्र – कार्यवाहक थाना प्रभारी
- उ0नि0 अनुज चौधरी
- उ0नि0 ओमपाल सिंह
- का0 सिकंदर सिंह मलिक
- का0 मनोज कुमार
- का0 विशाल कुमार
- का0 सनी कुमार
- का0 फिरोज हसन
- का0 हरिओम सिंह
📢 पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर ने टीम की सराहना करते हुए कहा कि जनपद में गौकशी जैसे अपराधों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
थाना खुटार पुलिस ने एक बार फिर यह साबित किया है कि अपराध और अपराधियों के लिए शाहजहाँपुर में कोई जगह नहीं।



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