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ऑपरेशन कन्विक्शन में बड़ी सफलता — 376AB/354 भादवि व POCSO के आरोपी को आजीवन कारावास व ₹2,25,000 अर्थदंड



स्टेट ब्यूरो हेड योगेन्द्र सिंह यादव ✍🏻 

श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के आदेशानुसार जघन्य अपराधों में त्वरित व कठोर दंड सुनिश्चित कराने हेतु चल रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शाहजहाँपुर पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

श्री रमित शर्मा, अपर पुलिस महानिदेशक, बरेली जोन, तथा श्री अजय कुमार साहनी, पुलिस उपमहानिरीक्षक, बरेली परिक्षेत्र के दिशा-निर्देशन में, तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के कुशल नेतृत्व में पुलिस एवं अभियोजन विभाग ने समन्वय स्थापित कर प्रभावी पैरवी सुनिश्चित कराई।

इसी क्रम में, मॉनीटरिंग सेल, थाना जलालाबाद पुलिस तथा अभियोजन विभाग द्वारा समयबद्ध रूप से साक्ष्य कराते हुए माननीय एएसजे-08 (पॉक्सो न्यायालय) से आरोपी को कठोरतम दंड दिलाया गया।


🔹 अभियुक्त को सुनाई गई सजा

आरोपी नन्हेलाल पुत्र रामेश्वर दयाल, निवासी कोलामझरा रैपुरा, थाना जलालाबाद, जनपद शाहजहाँपुर को—

  • अपनी नाबालिग पुत्री के साथ छेड़छाड़ एवं बलात्कार के अपराध में
  • शेष प्राकृतिक जीवन के लिए आजीवन कारावास, तथा
  • कुल ₹2,25,000 (दो लाख पच्चीस हजार) के अर्थदंड
    से दंडित किया गया है।

🔹 अभियोग का विवरण

  • मु0अ0सं0 151/2022
  • धारा 376AB, 354 भादवि
  • धारा 5(ड)(ढ)/6 POCSO Act
  • थाना — जलालाबाद, जनपद शाहजहाँपुर

अभियुक्त द्वारा अपनी ही नाबालिग पुत्री के साथ जघन्य कृत्य किए जाने पर पुलिस एवं अभियोजन की प्रभावी कार्यवाही के उपरान्त यह कठोर दंड सुनिश्चित कराया गया।



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