शाहजहांपुर।
सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से जनपद शाहजहांपुर में “No Helmet, No Fuel” विशेष अभियान को सख्ती से लागू किया गया है। जिलाधिकारी धर्मेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह अभियान 19 दिसम्बर 2025 से 17 जनवरी 2026 तक चलाया जाएगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा-129 एवं उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1988 के नियम-201 के तहत दोपहिया वाहन चालकों एवं सवारियों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) मानकों के अनुरूप हेलमेट पहनना अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन किए जाने पर धारा 177 के अंतर्गत जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।
आदेश के अनुसार 23 दिसम्बर 2025 से जनपद के किसी भी पेट्रोल पंप पर ऐसे दोपहिया वाहन को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, जिसके चालक या सहयात्री ने हेलमेट नहीं पहना हो। इसके साथ ही सभी पेट्रोल पंप संचालकों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि उनके प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे सक्रिय अवस्था में रहें, ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में फुटेज के माध्यम से निर्णय लिया जा सके।
जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित अधिकारियों, पुलिस प्रशासन, परिवहन विभाग एवं पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देशित किया है कि अभियान का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। जिला प्रशासन ने आमजन से भी अपील की है कि वे अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए हेलमेट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें।
Sach Ki Awaz Web News एक स्वतंत्र और विश्वसनीय डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, जो निष्पक्ष, सटीक और तेज़ खबरें पाठकों तक पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा उद्देश्य समाज से जुड़े हर महत्वपूर्ण मुद्दे को बिना किसी पक्षपात के उजागर करना और जनता की आवाज़ को मजबूती से प्रस्तुत करना है। हमारी टीम जमीनी स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की खबरों को सत्यापन के साथ प्रकाशित करती है, ताकि आपको मिले भरोसेमंद और प्रभावशाली जानकारी—सबसे पहले।
0 Comments