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राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह-2026 के अंतर्गत स्कूली वाहन चालकों के लिए वृहद कार्यशाला आयोजित


 स्टेट ब्यूरो हेड योगेन्द्र सिंह यादव ✍🏻 

शाहजहांपुर, 16 जनवरी 2026।

माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार दिनांक 01 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक प्रदेश भर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह–2026 मनाए जाने के क्रम में आज अटल ऑडिटोरियम, शाहजहांपुर में जनपद के स्कूली वाहन चालकों एवं परिचालकों हेतु एक वृहद कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) श्री रजनीश कुमार मिश्रा रहे। विशिष्ट अतिथियों के रूप में क्षेत्राधिकारी (यातायात) श्री संजय कुमार सिंह, नगर मजिस्ट्रेट श्री प्रवेन्द्र कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक श्री हरिबंश कुमार तथा व्यापार मंडल से श्री सचिन बाथम उपस्थित रहे। सभी अतिथियों का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया।

कार्यशाला में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) श्री सर्वेश कुमार सिंह, मोटरयान निरीक्षक श्री विकास यादव, यातायात उप निरीक्षक श्री विनय कुमार पाण्डेय सहित लगभग 300 स्कूली वाहन चालक एवं परिचालक उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दौरान सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) श्री सर्वेश कुमार सिंह द्वारा स्वागत भाषण देते हुए कहा गया कि वाहन संचालन के दौरान सड़क सुरक्षा नियमों का पूर्ण पालन किया जाना अत्यंत आवश्यक है तथा किसी भी परिस्थिति में यातायात नियमों का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि विद्यार्थी देश का भविष्य हैं और प्रतिदिन लगभग 1 से 1.30 घंटे तक वाहन में यात्रा करते हैं। इस दौरान वाहन चालक अभिभावक की भूमिका में होता है तथा उसकी गतिविधियों से बच्चे मनोवैज्ञानिक रूप से सीखते हैं। ऐसे में स्कूली वाहन चालकों का अनुशासित एवं नियमबद्ध आचरण विद्यार्थियों को भी सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाता है।


अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) श्री रजनीश कुमार मिश्रा ने उपस्थित वाहन चालकों से अपील करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करें और किसी भी स्थिति में यातायात नियमों का उल्लंघन न करें, जिससे दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके।

मोटरयान निरीक्षक श्री विकास यादव ने मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का अक्षरशः पालन करने पर बल देते हुए निम्न बिंदुओं की जानकारी दी—

  • सीएनजी चालित वाहनों में सिलेंडर के ऊपर सीट नहीं होनी चाहिए।
  • वाहनों में FDSS सिस्टम अनिवार्य रूप से लगा होना चाहिए।
  • सीट के नीचे रैक हो, जिससे विद्यार्थियों के बैग सुरक्षित रखे जा सकें।
  • सभी सीटों पर सीट बेल्ट अनिवार्य हों।
  • वाहन गति सीमा यंत्र से युक्त हों, जिससे गति 40 किमी/घंटा से अधिक न हो।
  • वाहन में लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस अनिवार्य हो।
  • स्कूली वाहनों में सीसीटीवी कैमरा लगा होना आवश्यक है।

कार्यक्रम के अंत में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) द्वारा उपस्थित सभी लोगों को सड़क सुरक्षा शपथ दिलाई गई।



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