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शाहजहाँपुर: किसानों के लिए खुली सरकारी...

द्यान कमान / विशेष अनुदान विलेख
✍️ स्टेट ब्यूरो हेड: योगेंद्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश
📅 शाहजहाँपुर | 30 मई, 2026
🌐 सच की आवाज वेब न्यूज — कृषि यंत्रीकरण कमान विलेख: 'प्रथम आवक-प्रथम पावक' के आधार पर कलेक्टिव चयन, विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य

शाहजहाँपुर। जनपद के अन्नदाताओं और कृषक बंधुओं के लिए बागवानी तथा आधुनिक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक अत्यंत महत्वपूर्ण कमान विलेख जारी किया गया है। कार्यालय जिला उद्यान अधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, उद्यान विभाग के अंतर्गत संचालित **मुख्यमंत्री राज्य औद्यानिक विकास योजना (राज्य सेक्टर)** के तहत सकर शाकभाजी क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम एवं कलेक्टिव मशीनीकरण कार्यक्रम हेतु इस वित्तीय वर्ष के कमान लक्ष्य आधिकारिक रूप से प्राप्त हो चुके हैं।

जिला उद्यान अधिकारी श्री पुनीत कुमार पाठक द्वारा हस्ताक्षरित शासकीय विलेख के मुताबिक, इस कलेक्टिव कमान योजना के अंतर्गत कृषकों को आधुनिक यंत्रों जैसे **ट्रैक्टर, पावर टिलर, और पावर नैपसैक स्प्रेयर** आदि पर भारी तकनीकी व वित्तीय कमान अनुदान दिए जाने की विलेखीय स्वीकृति मिली है। योजना का कलेक्टिव लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छुक किसान भाइयों को विभागीय आधिकारिक कमान पोर्टल https://dbt.uphorticulture.in/ पर जाकर अपना ऑनलाइन विलेख पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया गया है।

🚨 आवेदन हेतु अनिवार्य कमान प्रपत्र एवं विलेखीय अर्हता:

प्राथमिक विलेख दस्तावेज: ऑनलाइन आवेदन करते समय कृषकों के पास भू-अभिलेख (अद्यतन खतौनी), आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सक्रिय मोबाइल नंबर होना कलेक्टिव रूप से आवश्यक है। अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों हेतु जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
मशीनीकरण कमान पूरक: इन प्रपत्रों के अतिरिक्त क्रय किए जाने वाले संबंधित कृषि यंत्र/उपकरण की आधिकारिक कोटेशन तथा बैंक स्टेटमेंट (जिसमें उपकरण लागत के अनुसार कलेक्टिव धनराशि की उपलब्धता प्रदर्शित हो) को अपलोड करना विलेखीय रूप से कमान अनिवार्य है।

📜 मुख्यमंत्री राज्य औद्यानिक विकास योजना कमान विलेख सारणी:
⚙️ कमान आच्छादित कृषि यंत्र 📍 चयन की विलेखीय कलेक्टिव पद्धति 📊 मुख्य कमान संपर्क सूत्र
• आधुनिक ट्रैक्टर
• पावर टिलर
• पावर नैपसैक स्प्रेयर
(शाकभाजी व मशीनीकरण कार्यक्रम)
"प्रथम आवक - प्रथम पावक"
(निदेशालय उद्यान विभाग, उ०प्र० लखनऊ द्वारा कलेक्टिव विलेख स्वीकृति के आधार पर कृषक चयन)
📱 9151066860
(अथवा किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय जिला उद्यान अधिकारी, भूतल, विकास भवन, शाहजहाँपुर)

उद्यान विभाग के कमान सूत्रों के अनुसार, ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त समस्त विलेखीय आवेदनों को कलेक्टिव संवीक्षा के उपरांत अंतिम स्वीकृति हेतु निदेशालय उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ प्रेषित किया जाएगा। चूंकि इस कमान योजना में चयन का कलेक्टिव आधार **'प्रथम आवक-प्रथम पावक'** (पहले आओ, पहले पाओ) निर्धारित किया गया है, इसलिए जिला उद्यान प्रशासन ने कृषकों से अपील की है कि वे समय गंवाए बिना तत्काल अपने विलेखीय आवेदन पूर्ण कर लें।

पारदर्शी डीबीटी (DBT) व्यवस्था और कलेक्टिव कृषक समृद्धि — विभागीय कमान

"शासन की मंशा के अनुरूप इस कमान योजना का मुख्य विलेख पारदर्शी यंत्रीकरण सुनिश्चित करना है। सभी प्रपत्रों की जांच कड़े कलेक्टिव विलेखों के तहत की जाएगी। यदि किसी भी कृषक भाई को ऑनलाइन पोर्टल पर कमान प्रविष्टि करने या यंत्रों की तकनीकी विलेखीय जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई आ रही हो, तो वे सीधे विकास भवन स्थित हमारे कमान कार्यालय या दूरभाष पर संपर्क कर विलेखीय कलेक्टिव समाधान प्राप्त कर सकते हैं।" — जिला उद्यान अधिकारी कमान समीक्षा, शाहजहाँपुर

इस शासकीय कमान योजना के लक्ष्यों की प्रतियों को जिला सूचना अधिकारी शाहजहाँपुर के माध्यम से जनहित में प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क कलेक्टिव प्रकाशनार्थ प्रेषित कर दिया गया है। आधुनिक कृषि यंत्रों पर मिलने वाले इस कमान विलेखीय अनुदान से शाहजहाँपुर के शाकभाजी उत्पादकों और सामान्य कृषकों की कलेक्टिव उत्पादन लागत में कमी आएगी तथा कृषि क्षेत्र में तकनीकी मशीनीकरण को विलेखीय स्तर पर कड़ा बढ़ावा मिलेगा।

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