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शाहजहाँपुर: 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत पुलिस को बड़ी कामयाबी

 

⚖️ ऑपरेशन कन्विक्शन / ऐतिहासिक न्यायिक फैसला
✍️ स्टेट ब्यूरो हेड: योगेंद्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश
📅 शाहजहाँपुर | 19 मई, 2026
🌐 सच की आवाज वेब न्यूज — थानों की प्रभावी पैरवी और मॉनीटरिंग सेल के कड़े विधिक प्रयासों पर विशेष रिपोर्ट

शाहजहाँपुर जनपद में महिलाओं एवं बालिकाओं के विरुद्ध होने वाले जघन्य अपराधों पर अंकुश लगाने और अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने के उद्देश्य से चलाए जा रहे 'ऑपरेशन कन्विक्शन' को एक और बड़ी ऐतिहासिक सफलता मिली है। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री राजीव कृष्ण के आदेशानुसार एवं बरेली जोन के उच्चाधिकारियों के कुशल मार्गदर्शन में, शाहजहाँपुर पुलिस ने एक बार फिर कोर्ट में मजबूत पैरवी के दम पर जघन्य अपराध के दोषी को कानून के जरिए कड़ी सजा दिलवाई है। माननीय विशेष न्यायालय (एडीजे-43) ने एक महत्वपूर्ण फैसले में नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म करने वाले दोषी को २० वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

📌 कड़ी सजा और भारी अर्थदंड की विधिक विवरणी:

थाना कलान क्षेत्र से संबंधित इस गंभीर मामले में पुलिस अधीक्षक श्री सौरभ दीक्षित के निर्देशन व मॉनीटरिंग सेल, अभियोजन विभाग तथा स्थानीय पुलिस की संयुक्त विधिक टीम ने समयबद्ध तरीके से गवाहों की गवाही कराई। वैज्ञानिक व ठोस साक्ष्यों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया, जिसके परिणामस्वरूप कोर्ट ने दोषी अमर सिंह को 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा कुल ₹50,000 के अर्थदंड से दंडित किया है।

📜 न्यायिक वाद, कानूनी धाराएं एवं सजा का पूरा ब्योरा:
न्यायिक एवं पुलिस रिकॉर्ड संबद्ध केस विवरणी
👤 सजा प्राप्त दोषी का नाम अमर सिंह पुत्र नरेश
📍 मूल निवासी / पता ग्राम ढोहरी कलान, थाना कलान, जनपद शाहजहाँपुर
📂 मुकदमा अपराध संख्या मु०अ०सं० 59/2021 — थाना कलान, शाहजहाँपुर
⚖️ लागू कानूनी धाराएं धारा 363, 366, 376 भादवि (IPC) एवं धारा 5m/6 पाक्सो (POCSO) एक्ट
🏛️ संबंधित माननीय न्यायालय माननीय विशेष न्यायालय, एडीजे-43 (शाहजहाँपुर)
अपराधियों को शीघ्र और कठोरतम सजा दिलाने के लिए पुलिस प्रतिबद्ध

"ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत हमारा मुख्य उद्देश्य जघन्य और संवेनदशील मामलों के अपराधियों को विधिक कड़ियों के जरिए बिना किसी अनावश्यक देरी के कठोरतम सजा दिलाना है। अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री देवेन्द्र कुमार एवं क्षेत्राधिकारी सदर/पार्टी प्रभारी श्री प्रियांक जैन के कुशल पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल और कलान पुलिस ने जो ठोस पैरवी कोर्ट में की, यह सजा उसी का विधिक परिणाम है। बच्चियों और महिलाओं से खिलवाड़ करने वालों का अंजाम जेल की काल कोठरी ही होगा।"

यह मामला वर्ष २०२१ का है, जिसमें आरोपी अमर सिंह द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ बलात्कार जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया था। शाहजहाँपुर पुलिस ने केस दर्ज होने के बाद से ही वैज्ञानिक साक्ष्यों के संकलन और गवाहों की सुरक्षा व उनकी समयबद्ध उपस्थिति सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया। अभियोजन विभाग के सरकारी अधिवक्ताओं और विशेष पुलिस टीम के इस उत्कृष्ट तालमेल के कारण ही पीड़ित परिवार को ४ साल के भीतर यह बड़ा न्याय मिला है। इस कड़े फैसले से समाज के असामाजिक तत्वों में भय व्याप्त होगा और पीड़ित परिवारों का न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास और सुदृढ़ होगा।

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🛡️ बेटियों की सुरक्षा सर्वोपरि, कानून का हंटर सबसे कड़ा — जघन्य अपराधियों के खिलाफ शाहजहाँपुर पुलिस का मिशन जारी।

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