शाहजहाँपुर। जनपद में अपराध नियंत्रण, शांति एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने तथा वांछित अपराधियों की कलेक्टिव धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे कड़े प्रशासनिक अभियान के अंतर्गत खुदागंज पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहाँपुर के कमान निर्देशों के अनुक्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदया के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी तिलहर के निकट पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी निरीक्षक खुदागंज के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने मु0अ0सं0-130/2026 में वांछित चल रहे एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
मामले का विलेखीय विवरण इस प्रकार है कि गत 25 मई 2026 को थाना खुदागंज के मोहल्ला लक्ष्मीनगर निवासी वादिनी किरन पुत्री राजू ने थाने में लिखित तहरीर देकर आरोप लगाया था कि मोहल्ला हनुमान गली निवासी फरमान पुत्र रोनक अली उनकी बहन को शादी का झांसा देकर और बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। वादिनी की तहरीर के आधार पर स्थानीय पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अभियुक्त फरमान के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 130/2026, धारा 137(2) एवं 87 बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) के तहत मामला पंजीकृत किया था।
मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही थाना प्रभारी निरीक्षक खुदागंज के कुशल नेतृत्व में पुलिस की कलेक्टिव टीमें अभियुक्त की सरगर्मी से तलाश कर रही थीं। गुरुवार, 28 मई 2026 को दोपहर के समय पुलिस टीम को मुखबिर खास के जरिए पुख्ता सूचना मिली कि वांछित आरोपी क्षेत्र की म्यूना पुलिया के पास देखा गया है और कहीं भागने की फिराक में है। सूचना पर त्वरित कमान एक्शन लेते हुए पुलिस टीम ने घेराबंदी कर दोपहर करीब 13:40 बजे अभियुक्त को नियमानुसार हिरासत में ले लिया।
| 📋 कमान पैरामीटर विवरण | 🚔 पुलिसिया कार्रवाई एवं विधिक साक्ष्य |
|---|---|
| गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण | फरमान पुत्र रोनक अली (उम्र करीब 19 वर्ष), निवासी मोहल्ला हनुमान गली, कस्बा व थाना खुदागंज, जनपद शाहजहाँपुर |
| पंजीकृत अभियोग (F.I.R.) | मु0अ0स0 130/2026, धारा- 137(2)/87 बीएनएस, थाना खुदागंज |
| गिरफ्तारी का स्थान व समय | दिनांक 28.05.2026, समय दोपहर 13:40 बजे, म्यूना पुलिया पर |
| सफल कमान पुलिस टीम | उ0नि0 दिनेशचन्द्र, का0 गौरव शर्मा, का0 राहुल कुमार (थाना खुदागंज) |
स्थानीय पुलिस प्रशासन के अनुसार, अभियुक्त की गिरफ्तारी के समय मानवाधिकारों और कानूनी प्रक्रियाओं का पूरी तरह से पालन किया गया है। पुलिस कमान द्वारा कार्रवाई के दौरान धारा 105 बीएनएसएस (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के विलेखीय प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया गया, जिसके तहत गिरफ्तारी की सूचना और अन्य विधिक प्रक्रियाओं को पारदर्शी तरीके से दर्ज किया गया है।
"जनपद में सामाजिक शांति भंग करने वाले और कलेक्टिव कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले तत्वों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। खुदागंज पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त की त्वरित गिरफ्तारी दर्शाती है कि पुलिस अपराधियों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए पूरी तरह सजग है। विधिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए आरोपी को न्यायिक कस्टडी में भेजा जा रहा है।" — जनपदीय कमान पुलिस प्रशासन, शाहजहाँपुर
गिरफ्तार किए गए 19 वर्षीय अभियुक्त फरमान के खिलाफ पुलिस द्वारा आवश्यक विलेखीय और वैधानिक औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं। स्थानीय पुलिस प्रशासन आरोपी को विधिक प्रक्रिया के तहत सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश कर रहा है, जहाँ से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जाएगा।
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