स्टेट ब्यूरो हेड योगेंद्र सिंह यादव उत्तर प्रदेश ✍️
शाहजहाँपुर। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शाहजहाँपुर पुलिस को एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली है। प्रभावी विवेचना, सशक्त साक्ष्य एवं अभियोजन की मजबूत पैरवी के चलते हत्या के प्रयास एवं आर्म्स एक्ट के मामले में एक आरोपी को न्यायालय ने 03 वर्ष 06 माह के सश्रम कारावास तथा ₹10,000 के अर्थदंड से दंडित किया है।
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार जघन्य अपराधों में दोषियों को शीघ्र एवं कठोर सजा दिलाने के अभियान के तहत अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन, पुलिस उपमहानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र तथा पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर सौरभ दीक्षित के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल, थाना कोतवाली पुलिस एवं अभियोजन विभाग ने समन्वित रूप से प्रभावी पैरवी की।
मामले की सुनवाई के दौरान एडीजे-05 न्यायालय में समयबद्ध तरीके से साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिसके आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त प्रदीप वर्मा पुत्र रामकुमार वर्मा, निवासी दिलावरपुर देवकली, थाना सेहरामऊ दक्षिणी, जनपद शाहजहाँपुर को दोषी करार दिया।
वर्ष 2014 में थाना कोतवाली क्षेत्र में अभियुक्त ने अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की थी। गिरफ्तारी के दौरान उसके कब्जे से एक अवैध तमंचा, नाल में फंसा खोखा, दो जिंदा कारतूस (.315 बोर) तथा ₹10,000 नकद बरामद किए गए थे।
इस मामले में दर्ज मु0अ0सं0 1295/2014 एवं 1298/2014 (धारा 307 भादवि एवं 3/25 आयुध अधिनियम) में न्यायालय ने अभियुक्त को 03 वर्ष 06 माह के सश्रम कारावास एवं ₹10,000 के अर्थदंड से दंडित किया।
शाहजहाँपुर पुलिस ने कहा कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों को शीघ्र एवं कठोर दंड दिलाने की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी, ताकि कानून का राज कायम रहे और अपराधियों में भय बना रहे।
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