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नाबालिग किशोरी को कथित रूप से ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज

 

ब्यूरो रिपोर्ट रिज़वान अली, लखनऊ ✍️

लखनऊ, 26 जुलाई। थाना सरोजनीनगर पुलिस ने नाबालिग किशोरी को कथित रूप से ब्लैकमेल कर उसके साथ दुष्कर्म करने और धोखाधड़ी करने के आरोप में एक फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) एवं पॉक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया गया।

पुलिस द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, 24 जुलाई 2026 को पीड़िता के परिजन ने थाना सरोजनीनगर में तहरीर देकर आरोप लगाया कि उनकी करीब 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री को अभिषेक सिंह उर्फ गोलू ने स्वयं को अविवाहित बताकर बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। आरोप है कि आरोपी ने पीड़िता का वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी दी और ब्लैकमेल करते हुए कई बार शारीरिक शोषण किया। साथ ही उससे गहने भी ले लिए।

तहरीर के आधार पर थाना सरोजनीनगर में मु0अ0सं0 280/2026 के तहत धारा 64(2), 308(2), 137(2) बीएनएस तथा धारा 5एल/6 पॉक्सो अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित की गई।

पुलिस के अनुसार, सूचना तंत्र की सहायता से आरोपी अभिषेक सिंह उर्फ गोलू (28 वर्ष), निवासी ग्राम अमौसी, थाना सरोजनीनगर को महाकाल मंदिर, उज्जैन के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को नियमानुसार न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया।

पुलिस का कहना है कि मामले की विवेचना जारी है तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

नोट: यह समाचार लखनऊ पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस नोट पर आधारित है। आरोपी के विरुद्ध लगाए गए आरोप पुलिस एवं शिकायतकर्ता के अनुसार हैं। मामले में अंतिम निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा किया जाएगा तथा आरोपी को न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध किए जाने तक निर्दोष माना जाएगा।

— सच की आवाज़ वेब न्यूज़

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