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अपराधी मोहम्मद रिजवान |
विशेष संवाददाता, लखनऊ
लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र के कठिंगरा गांव निवासी मोहम्मद रिज़वान को गुंडा एक्ट के तहत जिला बदर करने का आदेश जारी किया गया है। लखनऊ पुलिस कमिश्नर की अदालत ने छह महीने के लिए उसे जिले से निष्कासित करने का निर्णय लिया है।
पुलिस की बड़ी कार्रवाई
मोहम्मद रिज़वान पर डकैती, बलवा, धमकी, मारपीट और SC/ST एक्ट समेत 10 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी अवधेश कुमार सिंह ने कमिश्नर कोर्ट में इन मामलों की पैरवी की, जिसके आधार पर यह कड़ा फैसला सुनाया गया।
क्षेत्र में शांति स्थापित करने का प्रयास
लखनऊ पुलिस ने इस कार्रवाई को क्षेत्र में अमन-चैन बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। पुलिस के अनुसार, मोहम्मद रिज़वान गरीबों और कमजोर वर्ग के लोगों को धमकाने और प्रताड़ित करने में लिप्त था।
गुंडा एक्ट के तहत निष्कासन
उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत, आदतन अपराधियों को जिले से बाहर करने का प्रावधान है। पुलिस प्रशासन ने इसे एक आवश्यक कदम बताया और कहा कि यह क्षेत्र में अपराध नियंत्रण में सहायक होगा।
उच्च न्यायालय की नजर
हालांकि, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में अपने आदेशों में स्पष्ट किया था कि किसी व्यक्ति को आदतन अपराधी घोषित करने और जिला बदर करने के लिए ठोस आधार जरूरी हैं। कुछ मामलों में कोर्ट ने गुंडा एक्ट के तहत निष्कासन के आदेशों को निरस्त भी किया है।
आगे की कार्रवाई
पुलिस के मुताबिक, यदि मोहम्मद रिज़वान आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने क्षेत्र के लोगों से अपील की है कि वे किसी भी आपराधिक गतिविधि की सूचना तुरंत दें।
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