ब्यूरो चीफ: योगेंद्र सिंह यादव, शाहजहांपुर
पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुवायां पुलिस को मिली बड़ी सफलता
आरोपी गौरव वाजपेयी के खिलाफ पाक्सो समेत गंभीर धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा
पूर्व में भी दहेज हत्या के मामले में रहा है आरोपी का आपराधिक इतिहास
शाहजहांपुर के पुवायां थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगाने और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी पुवायां के पर्यवेक्षण में की गई।
थाना पुवायां में 17 मई को ग्राम बसखेड़ा खुर्द निवासी मिथलेश कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी को गांव के ही गौरव वाजपेयी पुत्र हरीओम बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। इस आधार पर पुलिस ने मु0अ0सं0 388/2025 अंतर्गत धारा 137(2) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की।
जांच में जुटी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी गौरव वाजपेयी रोडवेज बस स्टैंड पुवायां के पास मौजूद है। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उ0नि0 सोमपाल सिंह व उनकी टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम व जुर्म कबूल किया, जिसके बाद उसके खिलाफ धारा 137(2)/64(2) M/87 बीएनएस और 5L/6 पाक्सो एक्ट की धाराएं बढ़ाई गईं।
गौर करने वाली बात यह है कि आरोपी गौरव वाजपेयी पूर्व में भी गंभीर अपराध में संलिप्त रहा है। वर्ष 2017 में उस पर थाना पुवायां में मु0अ0सं0 1255/2017 धारा 304बी/498ए भादवि व दहेज अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही के बाद न्यायालय में पेश किया।
गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:
पुलिस की इस तत्पर कार्रवाई से क्षेत्र में अपराधियों के बीच डर और आमजन में सुरक्षा का भाव बना है।
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