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हज-2026 हेतु हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जारी किए आवश्यक दिशा-निर्देश, पासपोर्ट की वैधता और मशीन पठनीयता अनिवार्य

स्टेट ब्यूरो हेड: योगेंद्र सिंह यादव, उत्तर प्रदेश

शाहजहांपुर, 25 जून 2025।
हज यात्रा 2026 में शामिल होने की तैयारी कर रहे श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुंबई द्वारा जारी सर्कुलर-1 दिनांक 26 जून, 2025 के आधार पर हज-2026 से संबंधित नए दिशा-निर्देश और समय-सीमाएं घोषित की गई हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होगा।

यह सूचना उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति, लखनऊ के सचिव/कार्यपालक अधिकारी द्वारा पत्रांक जी-II/926/एसएचसी/2025 दिनांक 16 जून, 2025 के माध्यम से सभी जिलों को भेजी गई है। इसमें हज 2026 के लिए आवेदन करने वाले सभी इच्छुक व्यक्तियों से जरूरी तैयारी समय से पूरी करने का आग्रह किया गया है।

मुख्य निर्देश निम्नलिखित हैं:
● हज-2026 की आधिकारिक घोषणा जुलाई 2025 में संभावित है।
● पासपोर्ट मशीन-पठनीय (Machine Readable) होना अनिवार्य है।
● हस्तलिखित पासपोर्ट स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
● पासपोर्ट की वैधता कम से कम 31 दिसंबर, 2026 तक होनी चाहिए।
● पासपोर्ट आवेदन में “Surname/Last Name” का कॉलम खाली न छोड़ा जाए।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, शाहजहांपुर ने जनपद के सभी हज-2026 में रुचि रखने वाले नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे अपने पासपोर्ट व अन्य आवश्यक दस्तावेजों को समय से अपडेट कर लें, जिससे हज आवेदन में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

आवेदन प्रक्रिया की घोषणा जुलाई 2025 में होने की संभावना है। अतः तत्पूर्व ही सभी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा कर लेना हितकर रहेगा।

सूत्र: हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुंबई | उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति, लखनऊ
संलग्न: सचिव, हज समिति द्वारा जारी पत्र की छायाप्रति


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